
Rape case: बलात्कार के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा
Gujarat: Asaram gets life imprisonment in rape case
गुजरात के गांधीनगर स्थित सत्र अदालत ने मंगलवार को महिला के साथ बलात्कार के दोषी आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 23 हजार रुपए का जुर्माने का भी आदेश दिया। 81 वर्षीय आसाराम से पीडि़ता को 50 हजार रुपए मुआवजा भी देने को कहा गया है। इससे पहले अदालत ने सोमवार को आसाराम को बलात्कार व अप्राकृतिक अपराध के लिए आसाराम को दोषी करार दिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी टी सोनी ने मंगलवार को अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सजा का ऐलान किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आर सी कोडेकर ने दोषी को उम्र कैद की अधिकतम सजा की मांग की। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आसाराम ‘आदतन अपराधी’ है और इसलिए उसे आजीवन कारावास की सजा और भारी जुर्माने किया जाए।
वहीं बचाव पक्ष के वकील चंद्रशेखर गुप्ता व बी एम गुप्ता ने न्यूनतम सजा की गुहार लगाई। सजा के बहस की सुनवाई के दौरान आसाराम को राजस्थान के जोधपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत पेश किया गया था।
आसाराम को बलात्कार और अप्राकृतिक अपराध से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
माना था दोषी, छह अन्य हुए थे बरी
इससे पहले सोमवार को अदालत ने आसाराम को महिला के साथ बलात्कार के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी माना था। वहीं इस मामले में सबूतों के अभाव में आासराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती व चार महिला अनुयायी ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी व मीरा को बरी कर दिया गया था।
आसाराम पर सूरत की एक महिला ने करीब दस साल पहले अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में बलात्कार का आरोप लगाया था।
10 वर्ष पहले लगा था आरोप
वर्ष 2013 में सूरत की एक महिला ने अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में बलात्कार का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक आसाराम ने 2001 से लेकर 2006 के बीच बलात्कार किया था। इस मामले में चांदखेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। आसाराम के अलावा छह अन्य को भी आरोपी बनाया गया था।
जोधपुर जेल में सजा भुगत रहा आसाराम
आसाराम को वर्ष 2018 में जोधपुर की अदालत ने दुष्कर्म के एक अन्य मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में वह फिलहाल जोधपुर की जेल में बंद है। उसे अगस्त 2013 में मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया गया था।
Published on:
31 Jan 2023 05:39 pm
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