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गुजरात: कोरोना वायरस को देखते हुए जिला-अधीनस्थ अदालतों में तीन सप्ताह के लिए मुकदमा स्थगित

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गुजरात: कोरोना वायरस को देखते हुए जिला-अधीनस्थ अदालतों में तीन सप्ताह के लिए मुकदमा स्थगित

गुजरात: कोरोना वायरस को देखते हुए जिला-अधीनस्थ अदालतों में तीन सप्ताह के लिए मुकदमा स्थगित

अहमदाबाद. कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए एक तरफ गुजरात उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि आगामी 31 मार्च तक सिर्फ अति आवश्यक मामलों (अर्जेन्ट मैटर) की सुनवाई की जाएगी। वहीं
गुजरात हाईकोर्ट ने मुवक्किलों, वकीलों व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य की अधीनस्थ अदालतों से भी आगामी 31 मार्च तक अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई करने को कहा है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के तहत जिला अदालतों व अन्य अधीनस्थ अदालतों को सिर्फ अत्यावश्यक मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत जमानत याचिकाएं, रिमाण्ड मामले व अन्य शामिल हैं। इसके अलावा अन्य सभी मामलों में मुकदमा अगले तीन सप्ताह तक स्थगित करने को कहा गया है।

वकीलों से यह कहा गया है कि वे अपने मुवक्किलों को बहुत ही आवश्यक या अपरिहार्य कारणों के अलावा अदालत परिसर नहीं आने की बात कहें।
जहां तक संभव हो, सभी कैदियों के रिमाण्ड की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत की जाए। जैलों में भीड़ से बचा जाए। सर्दी, खांसी होने पर कोर्ट स्टाफ को तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की बात कही गई है।