
Gujrat : लवजेहाद कानून के रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी राज्य सरकार
गांधीनगर. नाम या जाति बदलकर, हाथों में नाडाछडी या हिन्दु धर्म के प्रतीकों का दुरुपयोग और गुमराह कर बेटियों से शादी रचाने वालों राज्य सरकार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। लवजेहाद कानून के अमलीकरण पर रोक लगाने वाले गुजरात हाईकोर्ट के आदेशों को गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। राज्य के विधि मंत्री प्रदीपसिंह जाड़ेजा ने गुरुवार को यह बात कही।
उन्होंने कहा कि गुजरात में हिन्दू समेत सभी धर्म की महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित रखने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है। बेटियों से दुव्र्यवहार करने वालों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने लवजेहाद का कानून बनाया है। इसके लिए राज्य सरकार ने गुजरात धर्म स्वातंत्र्य संशोधित विधेयक विधानसभा में पेशकर महिलाओं-बेटियों की सुरक्षित करने का प्रयास किया है। यह कानून राजनीतिक एजेण्डा नहीं, लेकिन कई विरोधी तत्वों ने इस कानून को गलत तरीके से पेशकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट के स्थगनादेश को गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। जाड़ेजा ने कहा कि गुजरात धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2003 के प्रावधानों में राज्य सरकार ने संशोधन किया है।
Published on:
26 Aug 2021 09:32 pm
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