
Gujarat news: शॉपिंग मॉल में बरती जाए कड़ी चौकसी
गांधीनगर. राज्य सरकार के गृह विभाग ने राज्यभर के शॉपिंग मॉल में कड़ी चौकसी बरतने का आदेश जारी किया है। मॉल की पार्किंग में जाने वाले वाहनों की अंडर व्हीकल सर्च मिरर और स्कैनर से जांच होनी चाहिए। इस आदेश का पालन 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से जारी रखना होगा। यदि कोई भी उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कई देशों में शॉपिंग मॉल जैसे स्थानों पर आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें भारी जान-माल का नुकसान हुआ है। हाल ही में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस वाहन पर एलईडी से धमाका किया गया था। वहीं साइबर मीडिया प्लेटफार्म पर 'अल हिन्द जैश ए-मोहम्मदÓ जैसे संगठनों की धमकी भरा पत्र ई-मेल भी गुप्तचर एजेंसियों से मिला है। अहमदाबाद में कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांड के शॉपिंग मॉल हैं, जहां आतंकी हमले की संभावना हो सकती है। इसके चलते अहमदाबाद के सभी शॉपिंग मॉलों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी बरती जाए।
अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त आशीष भाटिया ने भी सभी शॉपिंग मॉल मालिकों और प्रबंधकों को अपने शॉपिंग मॉल में कड़ी चौकसी बरतने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि मॉल में आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जाए। महिलाओं की जांच के लिए अलग से एन्क्लोजर बनाना होगा। कोई व्यक्तिगत हथियार और एक्सप्लोसिव पदार्थ लेकर मॉल परिसर में प्रवेश नहीं करे। इसका खास ध्यान रखना होगा। मॉल में आने वाले व्यक्ति का समान और हैण्डबैग की जांच के लिए बैगेज स्केनर का उपयोग करना होगा। प्रत्येक मॉल के आगमन और प्रस्थान द्वार, सर्विस गेट, इमरजेंसी गेट और आसपास के इलाके में चौबीसों घंटे सीमलेस इलेक्ट्रॉनिक्स सर्वेलेंस के लिए उच्चगुणवत्ता वाले सीसीटीवी लगाए जाएं।
Published on:
10 Feb 2020 10:00 pm
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