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गुजरात में दीपावली पर रात में दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे

-राज्य के गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना, नए साल पर रात 11.55 से रात 12.30 तक फोड़ने की छूट
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अहमदाबाद

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nagendra singh rathore

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Updated: 14 Oct 2025, 10:01 PM IST

Patakhe

Ahmedabad. गुजरात में दीपावली त्यौहार पर बड़ी संख्या में लोग पटाखे फोड़ते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है। उसे देखते हुए सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के तहत गुजरात सरकार ने दीपावली के दिन दो घंटे ही पटाखे फोड़ने की छूट दी है।

राज्यभर में लोग दिवाली की रात आठ बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। क्रिसमस और नए साल पर रात 11.55 से मध्यरात्रि बाद 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ने की छूट रहेगी। इससे जुड़ी अधिसूचना भी गृह विभाग की ओर से जारी कर दी है। राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को इस नियम की पालना कराने का निर्देश दिया है।

अधिसूचना के तहत मंजूरी और परमिट के बिना पटाखों का उत्पादन और बिक्री करने पर रोक है। पटाखों की लड़ी की बिक्री, उपयोग पर भी रोक है।

पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध

गृह विभाग ने गुजरात में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी ई-प्लेटफॉर्म गुजरात के किसी भी शहर और जिलों में पटाखों की बिक्री के ऑर्डर नहीं लेगा, ना डिलिवरी करेगा।अधिसूचना में कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के तहत कम प्रदूषण करने वाले ग्रीन पटाखों का उत्पादन और बिक्री की जा सकेगी।

अहमदाबाद शहर में विदेशी पटाखों पर रोक

अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त जीएस मलिक ने भी सुप्रीमकोर्ट और गृह विभाग के निर्देश को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत शहर में भी रात 8 बजे से 10 बजे के दौरान ही पटाखे फोड़ सकेंगे। इसके अलावा विदेशों से आयात किए जाने वाले पटाखों की आयात और बिक्री तथा संग्रह पर रोक लगाई है। यानि चाइनीज पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी।

अस्पताल, पेट्रोल पंप, स्कूलों के पास नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे

शहर पुलिस आयुक्त ने अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक परिसरों, एयरपोर्ट, बोटलिंग प्लांट के 100 मीटर आसपास के क्षेत्र में पटाखे फोड़ने पर रोक लगाई है।

चाइनीज टुक्कल, आतिशबाजी बलून पर रोक

शहर पुलिस आयुक्त ने चाइनीज टुक्कल व किसी भी प्रकार की टुक्कल का उत्पादन करने, उसकी बिक्री करने व उड़ाने पर रोक लगा दी है। आतिशबाजी बलून पर भी रोक रहेगी। उल्लंघन करने वाले पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और गुजरात पुलिस अधिनियम 131 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह अधिसूचना 19 अक्टूबर से पांच नवंबर तक तक प्रभावी रहेगी।