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कोटेश्वर: मधुरमिलन आवास योजना के नियमों का उल्लंघन पर औडा का 33 मकानों को खाली करने का नोटिस

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (औडा) ने गांधीनगर जिले के कोटेश्वर स्थित मधुर मिलन आवास योजना में शर्तों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की है। इस योजना के तहत 2021-22 में 266 आवासों का ड्रॉ पद्धति से आवंटन किया गया था, लेकिन कुछ आवास धारकों ने तय शर्तों का उल्लंघन करते हुए अपने मकानों को […]

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आवासों को नोटिस देते।

अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (औडा) ने गांधीनगर जिले के कोटेश्वर स्थित मधुर मिलन आवास योजना में शर्तों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की है। इस योजना के तहत 2021-22 में 266 आवासों का ड्रॉ पद्धति से आवंटन किया गया था, लेकिन कुछ आवास धारकों ने तय शर्तों का उल्लंघन करते हुए अपने मकानों को किराए पर दे दिया था। औडा की जांच टीम ने 17 मार्च 2026 को इस योजना के 8 ब्लॉकों में आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसके दौरान 33 मकानों को किराए पर दिए जाने की पुष्टि हुई।औडा के अधिकारियों ने इन 33 मकान मालिकों को नोटिस जारी कर उन्हें अपने मकान खाली करने का निर्देश दिया है।मकानों को खाली किए जाने के बाद औडा की ओर से इन्हें सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी आवासों का उपयोग केवल जरूरतमंद लोगों के लिए सुनिश्चित करना है, ताकि योजना का उद्देश्य सही तरीके से लागू हो सके।

समय- समय पर किया जाएगा आकस्मिक निरीक्षण

औडा के अनुसार भविष्य में भी ऐसे अवैध उपयोग को रोकने के लिए नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। ग़ैरकानूनी रूप से रहने और शर्तों का उल्लंघन करने वाले आवास धारकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकारी आवास योजनाओं की पारदर्शिता और अनुशासन को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। औडा ने स्पष्ट किया है कि आवासों के आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।