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एसवीपी एयरपोर्ट से चार किलो कोकेन के साथ एक विदेशी युवक गिरफ्तार

NCB, cocaine, SVP international airport Ahmedabad, Drug, crime -एनसीबी ने पुख्ता सूचना के आधार पर पकड़ा, -दोहा से आई इंटरनेशनल फ्लाइट से पहुंचा था अहमदाबाद

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एसवीपी एयरपोर्ट से चार किलो कोकेन के साथ एक विदेशी युवक गिरफ्तार

एसवीपी एयरपोर्ट से चार किलो कोकेन के साथ एक विदेशी युवक गिरफ्तार

अहमदाबाद. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ४.२ किलोग्राम कोकेन के साथ विदेशी नागरिक को पकड़ा है। उसे अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सूचना और पुख्ता जानकारी के आधार पर गुरुवार तड़के पकड़ा गया। आरोपी दोहा से आई इंटरनेशनल फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंचा था।
एनसीबी अहमदाबाद के क्षेत्रीय निदेशक एस के मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम डेरिक पिल्लई (३८) है। वह दक्षिण अफ्रीका का पासपोर्ट धारक है।
उसने 11 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जॉहानिसबर्ग एयरपोर्ट से इंडिया के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ी थी। दोहा से कनेक्टिंग फ्लाइट से वह गुरुवार तड़के अहमदाबाद पहुंचा था। उसके पास से चार किलो कोकेन को बरामद किया गया है। आरोपी ने इस कोकेन को एनाबोलिक प्रोटीन सप्लीमेंट (खाद्य पदार्थ) के पैकेट में बड़ी ही चतुराई पूर्वक छिपाकर रखा था। इसके लिए उसने प्रोटीन सप्लीमेंट के साथ छेड़छाड़ भी की थी।
मिश्रा ने बताया कि आरोपी डेरिक काफी समय से एनसीबी की दिल्ली यूनिट के रडार पर था। उसके बारे में एनसीबी दिल्ली यूनिट की ओर से एक लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भारत में ड्रग की हेराफेरी करने वाले इंटरनेशनल ड्रग सिंडीकेट से जुड़ा हुआ है। इसकी गिरफ्तारी अहमदाबाद एनसीबी यूनिट के लिए काफी अहम है। क्योंकि बीते कुछ सालों में ऐसा पहली बार है जब इंटरनेशनल ड्रग सिंडीकेट के किसी बड़े गुर्गे को इतने बड़े कोकोन के जत्थे के साथ गुजरात की धरती पर पकड़ा गया है। इससे अहमदाबाद सहित देश में कोकेन की तस्करी, अवैध बिक्री से जुड़े नेटवर्क के बारे में भी कई अहम जानकारियां हाथ लग सकती हैं।
जब्त कोकेन की कीमत करीब २० करोड़
एनसीबी सूत्रों के अनुसार जब्त की गई कोकेन की कीमत २० करोड़ से ज्यादा है। क्योंकि एक किलो की पांच करोड़ कीमत है। आरोपी संभवत: अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाला था। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की जिन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। उसके तहत आरोप सिद्ध होने पर उसे २० साल की सजा और दो लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।