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अब ई-चालान नहीं भरा तो पड़ेगा महंगा

ट्रैफिक नियमों को तोडऩे के कारण ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन चालक-मालिक को भेजे ई-चालान में दिए दंड की भरपाई नहीं करना अब वाहन चालकों को महंगा पड़ सकता

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अहमदाबाद।ट्रैफिक नियमों को तोडऩे के कारण ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन चालक-मालिक को भेजे ई-चालान में दिए दंड की भरपाई नहीं करना अब वाहन चालकों को महंगा पड़ सकता है। शहर ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालान मिलने के दस दिनों में चालान में दी गई दंड की राशि नहीं भरने वालों के विरुद्ध नॉन कॉग्निजेबल (गैर-संज्ञेय) शिकायत दर्ज करनी शुरू कर दी है। इसके तहत दोषी करार दिए जाने पर पहली बार में तीन महीने व दूसरी बार में छह महीने की कैद हो सकती है।

प्रभारी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) डॉ.सुधीर देसाई ने बताया कि माधवपुरा थाने में ऐसे १० लोगों के विरुद्ध एन.सी.शिकायत दर्ज कर ली गई है। इसकी जांच करने के लिए संबंधित कोर्ट से मंजूरी भी ले ली गई है।

देसाई ने बताया कि सितंबर-२०१५ से शहर में सिटी सर्वेलेन्स एंड इंटेलीजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (सीएसआईटीएमएस) लागू है। इसके तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को फोटो के साथ का ई-चालान उनके घर भेजा जा रहा है। नियमानुसार ई-चालान में दी गई राशि का भुगतान 10 दिनों में करना जरूरी है। लेकिन सितंबर-२०१५ से लेकर तीन अगस्त -२०१७ के दौरान करीब दो सालों में जारी हुए १३ लाख ई-चालान में से सिर्फ चार लाख वाहन चालकों ने ही ई-चालान का भुगतान किया है। नौ लाख के करीब ई-चालान का भुगतान ही नहीं किया गया है।

ऐसा करना ट्रैफिक नियमों की अनदेखी तो है ही साथ पुलिस अधिकारी की ओर से जारी नोटिस का जवाब न देकर उसका भी उल्लंघन करना है। इसलिए ऐसे वाहन चालकों-मालिकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट-१९८८ की धारा १८७ के तहत और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा १७४ के तहत एन.सी.प्राथमिकी दर्ज करनी शुरू की है। इसमें कोर्ट से मंजूरी लेकर जांच की जाएगी और आरोप-पत्र दाखिल किया जाएगा। इसमें दोषी करार दिए जाने पर एम.वी.एक्ट -१८७ में वाहन मालिक व चालक को पहले मामले में तीन माह, दूसरी बार में छह महीने की कैद और आईपीसी १७४ के मामले में एक माह की कैद हो सकती है। चालान में दी राशि तो भरनी ही होगी।

चालान घर आने के दस दिनों में भुगतान अनिवार्य

डॉ.देसाई ने बताया कि ई-चालान के डाक से घर पहुंचने (वाहन चालक-मालिक को मिलने) के दस दिनों में चालान में दी राशि का भुगतान अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर एन.सी.शिकायत दर्ज की जाएगी।

आज भरने का मौका, सोमवार से होगी कार्रवाई

डॉ.देसाई ने कहा कि सोमवार से ट्रैफिक पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करना शुरू कर रही है। इस बीच यदि ई-चालान में दी दंड की राशि का भुगतान शनिवार को वाहन चालक नजदीकी थाने में या ऑनलाइन कर देता है तो उसके विरुद्ध एन.सी.प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी।

५७ हजार ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश

डॉ.देसाई ने बताया कि पांच बार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले शहर के ५७ हजार (५६९३०) वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने आरटीओ को पत्र लिखकर सिफारिश की है। हर दिन साढ़े छह से सात हजार ई-चालान बनाए जा रहे हैं।

ई-चालान खोया है तो तो ई-मेल से करें सूचित, वेबसाइट देखें
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार यदि किसी वाहन चालक को मिला ई-चालान खो गया है तो वह ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट: पेअहमदाबादईचालानडॉटओआरजी पर अपना वाहन नंबर डालकर डिटेल पा सकता है। इसके अलावा वह इसी वेबसाइट पर ई-मेल के जरिए सूचित भी कर सकता है।

सोमवार से एसबीआई में भी भर सकेंगे ई-चालान


ट्रैफिक नियम तोडऩे के चलते जारी होने वाले ई-चालान का भुगतान अब वाहन मालिक-चालक देशभर की किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जाकर सोमवार से कर सकता है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) डॉ.सुधीर देसाई ने बताया कि एसबीआई से इस बारे में समझौता हो गया है।

इसके तहत 21 अगस्त से देश में कहीं भी ई-चालान का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए बैंक को सर्विस चार्ज देना होगा। जो लोग सर्विस चार्ज देना नहीं चाहते हैं वह शहर पुलिस के किसी भी थाने में जा करके ई-चालान का भुगतान कर सकते हैं। थाने में कोई व्यक्ति ई-चालान लेने से इनकार करता है तो इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।

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