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Ahmedabad: 12 जनवरी को साबरमती रिवरफ्रंट पश्चिम मार्ग रहेगा बंद, ड्रोन उड़ाने पर भी रोक, जानिए क्या है वजह

वाडज मोड से आंबेडकर ब्रिज तक का रिवरफ्रंट मार्ग रखा जाएगा बंद, ट्रैफिक को वाडज सर्कल से आश्रम रोड पर किया गया है डायवर्ट साबरमती रिवरफ्रंट पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेंगे पीएम मोदी-जर्मन चांसलर मर्ज

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Ahmedabad. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 जनवरी को अहमदाबाद में रहेंगे। दोनों ही साबरमती रिवरफ्रंट पर आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे।इसे देखते हुए शहर के साबरमती रिवरफ्रंट पश्चिम मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए 12 जनवरी को सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक बंद रखा जाएगा। इतना ही नहीं रविवार से ही शहर में किसी भी प्रकार के ड्रोन, हॉट एयर बलून उड़ाने पर भी रोक रहेगी। इन दोनों ही अहम निर्णयों को लेकर शहर पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने अधिसूचना जारी कर दी है।

12 को दोपहर तक रिवरफ्रंट मार्ग टालने की सलाह

शहर पुलिस आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 12 जनवरी को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक वाडज श्मशान गृह मोड से आंबेडकर ब्रिज तक का साबरमती रिवरफ्रंट पश्चिम मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर रिवरफ्रंट पर पतंग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। उसे देखते हुए सुरक्षा कारणों से यह रोड बंद रखा जाएगा। इस मार्ग का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को 12 जनवरी को सुबह से दोपहर तक न करने की सलाह दी गई है।

वाडज सर्कल से आश्रम रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट

वाहन चालकों को सलाह दी है कि जो वाहन चालक साबरमती रिवरफ्रंट के वाडज श्मशानगृह मोड से साबरमती रिवरफ्रंट पश्चिम मार्ग का उपयोग करते हैं, वे वाडज सर्कल से उस्मानपुरा सर्कल होते हुए आश्रम रोड का उपयोग करें। इस प्रकार से अंजली चार रास्ते से वाडज व आगे जाने को आश्रम रोड का उपयोग करें। ट्रैफिक को इस पर डायवर्ट किया गया है।

अहमदाबाद शहर आज से दो दिन नो ड्रोन फ्लाइ जोन

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अहमदाबाद दौरे को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा कारणों से अहमदाबाद शहर को 11 और 12 जनवरी के दिन नो ड्रोन फ्लाय जोन घोषित किया है। इसके तहत रविवार दोपहर एक बजे से 12 जनवरी सोमवार रात आठ बजे के दौरान शहर में किसी भी प्रकार का कोई ड्रोन, हॉट एयर बलून, क्वाड कॉप्टर, पावर्ड एयरक्राफ्ट, लाइट एयरक्राफ्ट, हैंड ग्लाइडर, पैरा ग्लाइडर, पारा मोटर ,पैरा जंपिंग को उड़ाने और चलाने पर रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह रोक पूरे अहमदाबाद शहर क्षेत्र में लागू रहेगी। इसकी अधिसूचना शहर पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने जारी कर दी है।