
आरटीओ की वाहन चालकों के खिलाफ दबिश
अहमदाबाद. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) की ओर से शुक्रवार को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें 198 वाहन चालकों से 57 हजार 900 रुपए जुर्माना वसूला गया। आरटीओ अधिकारियों ने एयरपोर्ट परिसर, एयरपोर्ट चाररास्ता, ओढ़व चाररास्ता, सीटीएम चाररास्ता और नारोल में अलग-अलग ठिकानों पर जांच अभियान चलाया।
अहमदाबाद के आरटीओ एस.पी. मुनिया के नेतृत्व में सहायक आरटीओ एस.ए. मोजणीदार, एन.वी.परमार, के.एम. खपेड, निमिषा पंचाल की निगरानी में टीमें बनाई गई थीं। प्रत्येक टीम के साथ जीआईएसएफ के चार-चार गार्ड मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों से स्कूल बसों के सड़क हादसों और यातायात नियमों के उल्लंघन की घटनाएं सामने आने की बाद आरटीओ ने यह अभियान चलाया है।
हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगवाने से फिलहाल मिली राहत
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ने फिलहाल वाहन चालकों को हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने में कुछ राहत दी है। जहां पहले एचएसआरपी लगाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर थी, जिसे बढ़ाकर 31 जनवरी की गई है। इसके बाद उन वाहन चालकों की खैर नहीं जिनके वाहनों में ये नंबर प्लेट नहीं लगी होगी। ऐसे वाहन चालकों से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) और पुलिस जुर्माना वसूलेगा। इसके लिए आरटीओ ने बकायदा जुर्माना भी तय कर दिया है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों में जो प्रावधान किए गए हैं उसके मुताबिक वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। राज्य में 16 नवम्बर, 2012 से ये नंबर प्लेट लगाने की कार्रवाई क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय व सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में शुरू की गई है। पहले राज्य के पुराने वाहनों में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर थी, लेकिन एआरटीओ और आरटीओ में नंबर प्लेट लगवाने वाले वाहन चालकों की भीड़ को देखते हुए अब यह तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी, 2019 की गई है। इसके बाद जो भी वाहन चालक ये नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे उन पर जुर्माना वसूला जाएगा। चाहे पुराने हों या फिर नए वाहन हों सभी वाहन चालकों को हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है।
Published on:
28 Dec 2018 10:36 pm
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