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चार हजार की रिश्वत लेने पर उप अभियंता को दो वर्ष की सजा

20 वर्ष पुराना मामला

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चार हजार की रिश्वत लेने पर उप अभियंता को दो वर्ष की सजा

चार हजार की रिश्वत लेने पर उप अभियंता को दो वर्ष की सजा

जामनगर. देवभूमि द्वारका जिले में भाणवड स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के एक उप अभियंता को चार हजार रुपए की रिश्वत लेने पर दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है।
खंभालिया न्यायालय के दूसरे अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वकील एल.आर. चावडा की दलीलें सुनकर उप अभियंता कल्पेश पटेल को दो वर्ष की सादी कैद व सात हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही उप अभियंता की ओर से रिश्वत के चार हजार रुपए स्वीकार करने वाले दुकानदार बलवंत पोपट को भी एक वर्ष की सादी कैद व दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

भाणवड क्षेत्र में दुकानों पर करीब 20 वर्ष पहले जांच के दौरान उप अभियंता ने एक दुकान से बिजली का मीटर निकाल लिया। मीटर पुन: लौटाने के लिए 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी और 4 हजार रुपए में सौदा तय हुआ।
दुकानदार की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की। फोन पर बात करने पर उप अभियंता ने भाणवड में एक दुकानदार बलवंत पोपट को रिश्वत के चार हजार रुपए सौंपने की सलाह दी। उसके बाद रिश्वत की राशि स्वीकार कर रहे दुकानदार बलवंत पोपट को पकड़ लिया गया।