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Decision-नाबालिग से बलात्कार के प्रयास के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास

विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रथम- तीन साल का कठोर कारावास व 30 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित

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अजमेर

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Manish Singh

Jan 11, 2020

Decision-नाबालिग से बलात्कार के प्रयास के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास

Decision-नाबालिग से बलात्कार के प्रयास के आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास

अजमेर. नाबालिग से बलात्कार का प्रयास व छेड़छाड़ के मामले में विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रथम राजेशचन्द्र गुप्ता ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए तीन साल का कठोर कारावास व 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रमसिंह शेखावत ने बताया कि विशिष्ठ न्यायाधीश प्रथम गुप्ता ने अलवर गेट थाना क्षेत्र में नाबालिग से बलात्कार के प्रयास व छेड़छाड़ के मामले में आरोपी मेयो लिंक रोड आनन्द पुरी मंदिर के पास रहने वाले लोकेश पृथ्वीराज कोली को कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। शेखावत ने बताया कि परिवादिया ने 25 मई 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी उसके स्कूल आते व जाते समय पीछा करता व भद्दे कमेन्ट्स करता था। दोस्ती नहीं करने पर तेजाब डालने व जान से मारने की धमकी देता था। पीडि़ता रेलवे बिसिट में कम्प्यूटर की कोचिंग व फोटोग्राफी कर रही थी।

आरोपी ने 17 फरवरी 2018 को कम्प्यूटर क्लास से लौटने के दौरान उसे लाल फाटक के पास सुनसान इलाके में पकड़ लिया। आरोपी ने चाकू दिखाकर उससे अश्लीलता शुरू कर दी। एक राहगीर के पहुंचने पर आरोपी लोकेश भाग निकला। पीडि़ता की शिकायत पर अलवर गेट थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम में बलात्कार का प्रयास व छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।