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अजमेर. उच्च न्यायालय के आदेश के चलते प्रभावित हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा लक्ष्य के अनुरूप 21 हजार पट्टे जारी करना मुश्किल नजर आ रहा है। प्राधिकरण ने अब फ्री होल्ड पट्टे जारी करने पर ध्यान लगा दिया। अभियान के दौरान प्राधिकरण की कवायद 7000 फ्री होल्ड पट्टे जारी करने की है।
सम्बन्धित कार्मिकों को फ्री होल्ड पट्टे का आवेदन मिलते ही इसे जल्द निस्तारित कर फ्री होल्ड पट्टे जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। फ्री होल्ड पट्टा मिलते ही आवंटी आजीवन अपनी जमीन का मालिक होगा। उसे बार-बार अनुमति, एनओसी आदि के लिए प्राधिकरण के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।
जमा करवानी होगी 10 साल की लीज राशि
सरकार ने फ्री-होल्ड पट्टा जारी करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत 10 वर्ष की एक मुश्त लीज राशि जमा कराने पर फ्री-होल्ड का पट्टा जारी किया जाएगा। जिन प्रकरणों में पूर्व में 8 वर्ष की लीज राशि जमा होकर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी है उनमे 2 वर्ष की लीज लेकर 99 वर्ष हेतु जारी पट्टे का समर्पण कराने एवं समर्पण उपरांत फ्री-होल्ड का पट्टा जारी करने का प्रावधान किया गया है।
हस्तांतरित योजनाओं का पट्टा नगर निगम देगा
अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम अजमेर को हस्तान्तरित योजनाओं में फ्री होल्ड लीज डीड नगर निगम अजमेर द्वारा जारी की जाएगी। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा बकाया लीज राशि एवं 10 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि अथवा पूर्व में 8 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा होने की स्थिति में 2 वर्ष की लीज राशि जमा कराने पर फ्री-होल्ड पट्टा दिए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
ऐसे मिलेगा फ्री होल्ड पट्टा
फ्री होल्ड पट्टे के लिए आमजन प्रार्थना पत्र ऑन लाइन/ ऑफ लाइन प्रस्तुत कर फ्री-होल्ड पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही करवा सकते हैं। लीज राशि जमा कराना, पूर्व में जारी 99 वर्षीय पट्टे की मूल प्रति का प्राधिकरण के पक्ष में समर्पण,100 रूपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना, फ्री-होल्ड पट्टा जारी करना, फ्री-होल्ड पट्टे का पंजीयन कराना होगा। अधिक जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
Published on:
15 Oct 2021 08:37 pm
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