
ada
अजमेर. कायड़ की शुभम कॉलोनी के अजमेर विकास प्राधिकरण ada के खसरा नम्बर 3041 की 65 लाख रुपए मूल्य की 625 वर्गगज जमीन पर कब्जा कर मकान व बाड़ा बनाने के मामले में प्राधिकरण ने राजस्थान पुलिस के उप निरीक्षक बालूराम के खिलाफ action against SI कार्रवाई के लिए जिला पुलिस अधीक्षक SP को पत्र complaintलिखा है। प्राधिकरण सचिव के अनुसार राजस्व ग्राम कायड़ में खसरा नम्बर 3041 का ले-आउट प्लान प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत ले-आउट में प्राधिकरण स्वामित्व की ओसीएफ (अदर कॉमन फैसिलिटी) भूमि पर राज्यकर्मी बालू राम जाट पुत्र सुगनाराम जाट उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस निवासी ग्राम कायड़ ने दो मंजिला पक्का मकान व चारदीवारी निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी बालूराम के खिलाफ प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 67 के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राज्यकर्मी पुलिस उपनिरीक्षक बालूराम चौधरी के खिलाफ प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि पर दो मंजिला पक्का मकान निर्माण कर अतिक्रमण करने के कारण विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। प्राधिकरण एसबीआई को भी पत्र लिख रहा है।
जिन पर रक्षा का जिम्मा वही बने भक्षक
सरकारी सम्पत्ति की रक्षा करना लोक सेवक विशेषतौर से पुलिस का दायित्व है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के बजाय पुलिस उप निरीक्षक बालूराम ने कायड़ की शुभम कॉलोनी के अपने नियमशुदा भूखंड संख्या 53 को छोड़कर पास ही प्राधिकरण की 65 लाख रुपए मूल्य की सरकारी 625 वर्गगज जमीन पर कब्जा कर दो मंजिला मकान बना लिया। इसके साथ ही चारदीवारी कर भैसों का बाड़ा भी बना लिया। अजमेर डिस्कॉम की हाईटेशन लाइन को भी कब्जे में ले लिया। यही नहीं उसने अपने स्वंय के 53 नम्बर के भूंखड से एसबीआई से लोन लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिया। विद्युत कनेक्शन के लिए भी गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए।
Published on:
08 Jan 2021 09:25 pm
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