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अजमेर. अजमेर विकास प्राधिकरण ने मास्टर डवलमेन्ट प्लान अजमेर रीजन 2013-2033 के तहत अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमा में जोन-2 (आनासागर जोन) के जोनल डवलपमेन्ट प्लान के प्रारूप का प्रारूप जारी कर दिया है। आमजन इस पर 5 सितम्बर तक (20 दिन) तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं तथा सुझाव भी दे सकते हैं। प्राधिकरण ने इससे पूर्व फाय सागर जोन का जोनल डवलपमेंट प्लान जारी कर चुका है। इस पर आपत्तियां मांगी गई थीं। गौरतलब है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए मास्टर प्लान के लिए सेक्टर और जोनल प्लान भी आवश्यक है। इसलिए सरकार ने नोटीफिकेशन जारी कर मास्टर प्लान की तरह ही जोनल प्लान पर भी आपत्तियां मांगी है।
आनासागर जोन की सीमाएं
उत्तर में पुष्कर बाईपास रोड, दक्षिण में आनासागर को सम्मिलित करते हुए आनासागर की दक्षिणी सीमा तक पूर्व में लोहागल रोड एवं पश्चिम में नाग पहाड़ एवं अजमेर मास्टर प्लान की अधिसूचित नगरीय सीमा। जोनल डवलपमेन्ट प्लान (प्रारूप) को अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय में कार्य दिवस व कार्यालय समय में आक्शन हॉल में देखा जा सकती है। प्राधिकरण सचिव किशोर कुमार के अनुसार इसके अतिरिक्त अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। लिखित रूप से आपत्ति/ सुझाव दिए जा सकत है, अथवा डाक द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में भेजे जा सकते है।
इसलिए दर्ज करवाई आपत्ति, दें सुझाव
जोनल प्लान अपने आप में किसी क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास का खाका होता है। किसी भी क्षेत्र को कई जोन में विभाजित कर सकते हैं। जोनल प्लान बनाने के लिए कई क्षेत्र को कई भागों में बांटा जाता है। जोनल प्लान का अर्थ है यदि किसी जोन में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कुछ उपयोग नहीं दिया गया है तो उस जोन में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ दिया जा सकता है वो उस जोन की प्लानिंग के ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह हॉस्पिटल, खेलकूद और कई तरह की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
यदि चन्द्रवरदाई नगर में खेल मैदान है तो माकड़वाली में मांगा जा सकता है। शहर के सभी क्षेत्रों में सभी सुविधाएं होनी चाहिए। भूखंडो, सड़कों तथा मकानों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। मास्टर प्लान में जिस-जिस की अनदेखी की जा सकती है जोनल प्लान के जरिए उसे शामिल करवाया जा सकता है। आम लोगों को यह पता नहीं होता कि क्षेत्र में किस चीज की कमी है और क्या दर्शाया गया है।
Published on:
16 Aug 2021 09:55 pm
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