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- बांडी नदी बहाव क्षेत्र से पक्के निर्माण हटाने का मामला
-एडीए ने अतिक्रमियों को दे रखे हैं अंतिम नोटिस
अजमेर.बांडी नदी बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण व अवैध निर्माण करने वाले 40 संपत्ति धारकों को अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) की ओर से अंतिम नोटिस जारी होने पर 15 से अधिक लोगों ने अदालत की शरण ली है। अदालत से इनकी संपत्ति तोड़ने पर अंतरिम रोक लगा दी है। एडीए की ओर से जवाबदावे के साथ स्टे खारिज कराने के लिए विधिक राय ली जा रही है। सिविल अदालत ने अधिकांश मामलों में इसी माह सुनवाई तिथि दी है।
एडीए द्वारा वरुण सागर की पाल से करीब तीन किलोमीटर तक बहाव क्षेत्र के खसरों को मलबा मिट्टी मुक्त कर दिया गया है। लेकिन इसके आगे आर.के. पुरम व ज्ञान विहार क्षेत्र से सटे बहाव क्षेत्र में पक्के मकान व अन्य निर्माण हैं। एडीए ने इन्हें 22 अप्रेल को अंतिम नोटिस जारी किए थे। अब संपत्ति मालिकों के अदालत में जाने से बांडी नदी बहाव क्षेत्र को मुक्त करने के काम पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।
जेसीबी-पोकलेन हटा रही मलबा
अजमेर विकास प्राधिकरण की टीम ने बांडी नदी के बहाव क्षेत्र की सफाई मंगलवार को भी जारी रखी। करीब तीन किलोमीटर क्षेत्र में मलबा मिट्टी हटाई जा चुकी है। छह जेसीबी व एक पोकलेन के जरिए काम जारी है।
Published on:
13 May 2025 11:44 pm
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