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RPSC : फर्जीवाड़ा करने पर परीक्षाओं से डिबार होंगे अभ्यर्थी, फुल कमीशन करेगा फैसला

RPSC : वरिष्ठ अध्यापक और राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और राजस्व अधिकारी ग्रेड-चतुर्थ भर्ती में फर्जीवाड़े करने वाले अभ्यर्थी अब परीक्षाओं से डिबार होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग का फुल कमीशन नियमानुसार इनका फैसला करेगा।

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अजमेर

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Kirti Verma

Jan 28, 2024

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RPSC : वरिष्ठ अध्यापक और राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और राजस्व अधिकारी ग्रेड-चतुर्थ भर्ती में फर्जीवाड़े करने वाले अभ्यर्थी अब परीक्षाओं से डिबार होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग का फुल कमीशन नियमानुसार इनका फैसला करेगा। संभवत: यह अभ्यर्थी भविष्य में आयोग की परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे।

वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग)-2022 की सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान एवं शैक्षणिक मनोविज्ञान की परीक्षा में पांच अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र में हेराफेरी कर फोटो बदलना और अपनी जगह डमी कैंडिडेट बिठाए थे। इनमें खेरवाड़ा थाना पाटीया उदयपुर निवासी हरीश चन्द्र भील, सांकड़ जिला सांचौर निवासी नरेन्द्र कुमार रेबारी, गुड़ामालानी बाडमेर निवासी जगदीश कुमार मेघवाल, भीनमाल जालौर निवासी राजू राम और चितलवाना सांचौर निवासी मुकेश कुमार शामिल है।

इसी तरह वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) भर्ती-2022 के तहत सामान्य ज्ञान एवं शैक्षणिक मनोविज्ञान की परीक्षा में मूल अभ्यर्थी ओमप्रकाश के स्थान पर ईशरवाल करावड़ी तहसील सांचौर निवासी भैराराम विश्नोई सामान्य ज्ञान और हिंदी के पेपर में बैठा था।

राजस्व अधिकारी परीक्षा
राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और राजस्व अधिकारी ग्रेड-चतुर्थ भर्ती-2022 परीक्षा का आयोजन पिछले साल 14 मई को किया गया। अभ्यर्थी पुष्पेन्द्र कुमार मीना ने जन्म तिथि 1 सितम्बर 1991 को बदलकर 1 सितम्बर 1997 कर दिया था।

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यों होती है कार्रवाई
आयोग के नियमानुसार परीक्षा में अनुसूचित साधनों का इस्तेमाल, टेम्परिंग सहित अन्य गंभीर मामलों में डिबार की कार्रवाई होती है। सभी मामलों में फुल कमीशन मामलों की गंभीरता अनुसार फैसला लेता है।

गंभीर मामलों में नियमानुसार फुल कमीशन ही अभ्यर्थियों को डिबार करता है। संबंधित मामलों में भी कमीशन ही फैसला करेगा।
रामनिवास मेहता, सचिव, आरपीएससी

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