
बाल श्रम कानूनी अपराध: सुनीता मीणा
धौलपुर. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मई माह के एक्शन प्लान के अनुसार ‘बिल्डिंग द नेशन ब्रिक्स बाई ब्रिक्स’ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणए धौलपुर की ओर से जिले में संचालित विभिन्न स्टोन खदानों, स्टोन क्रेशर, मनरेगा साइट आदि का निरीक्षण व विधिक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें लोगों को बालश्रम, बाल विवाह, बाल तस्करी, बंधुआ मजदूरी, शिक्षा का अधिकार आदि की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनीता मीणा ने शुक्रवार को सदर थाने के पास स्थित ईंट भट्टों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में ईंट भट्टे पर उपस्थित मजदूरों, श्रमिकों से बातचीत की। उनकी समस्याओं व उनको मिलने वाले वेतन भुगतान के बारे में पूछा। इस दौरान उद्योग में कोई श्रमिक जबरन व बंधुआ मजदूरी तो नहींं करता, किसी मजदूर का शोषण तो नहीं हो रहा व कोई बाल श्रम तो नहीं कराया जा रहा है आदि का बारीकी से निरीक्षण किया।सचिव मीणा ने बताया कि बालश्रम, बाल मजदूरी, जबरन बंधुआ मजदूरी व बाल विवाह कराया जाना कानूनन अपराध है। श्रम विभाग से संजीव गुप्ता ने श्रमिकों को उनके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान सदर थाना उप निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल रघुवीर सिंह, श्रम विभाग से संजीव गुप्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से स्टेनो विनीत गोयल, सोनू माहौर आदि मौजूद थे।
अभियान - जिला विधिक सेवा प्राधिकरणए धौलपुर की ओर से जिले में संचालित विभिन्न स्टोन खदानों, स्टोन क्रेशर, मनरेगा साइट आदि का निरीक्षण व विधिक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
Published on:
21 May 2022 01:20 am
बड़ी खबरें
View Allअजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
