
#corona : मास्क नहीं लगाने वालों की अब खैर नहीं - 200 रूपए लगेगा जुर्माना
अजमेर. लॉकडाउन 3.0 में जिला पुलिस ने बुधवार से मास्क नहीं लगाने, बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान देने व सार्वजनिक स्थान पर दूसरे व्यक्ति से उचित दूरी बनाकर खड़े नहीं होने पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा है। पुलिस की ओर से यह कार्रवाई कोविड-19 महामारी अधिनियम में की जाएगी। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी ना तो खत्म हुआ है और ना कम हुआ है । ऐसे में आमजन को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी । जिला पुलिस की ओर से संक्रमण को रोकने के लिए नियमों का सख्ती से लागू करने का फैसला किया गया है ताकि लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करवाने की आदत डाली जा सके ।
कब कितना जुर्माना
- मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 200 रूपए
- बिना मास्क पहने व्यक्ति को दुकानदार की ओर से सामान बेचने पर जुर्माना 500 रूपए
- सार्वजनिक स्थान पर गुटका या तंबाकू खाने पर जुर्माना 200रूपए
- सार्वजनिक स्थान पर दूसरे व्यक्ति से कम से कम 6 फीट की दूरी पर खड़े नहीं होने पर जुर्माना 100 रूपए
यह रहेगी व्यवस्था
- कफ्र्यू क्षेत्र से बाहर आवागमन व्यवस्था सुबह 7.00 से शाम 7.00 बजे तक प्रतिबंधित वाहन
- साइकिल रिक्शा ऑटो रिक्शा बंद
- टैक्सी कैब बंद (सिर्फ प्रशासनकी ओर से अनुमति प्राप्त चालू)
- मिनी बसें व वह निजी बसें बंद
- चौपहिया वाहन में तीन व्यक्ति से अधिक बैठने पर लॉकडाउन उल्लंघन
- दो पहिया वाहन पर एक से ज्यादा व्यक्ति बैठने पर लॉकडाउन उल्लंघन
Published on:
07 May 2020 02:18 pm
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