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डिस्कॉम ने टाटा पावर को नहीं दी नए व्यवसाय की अनुमति

टाटा पावर ने 10 प्रतिशत लाभांस देने भी का दिया थाप्रस्ताव डिस्कॉम ने बताया नियमों में नहीं

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electricity bill

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भूपेन्द्र सिंह

अजमेर.अजमेर विद्युत वितरण निगम ajmer discom ने अपनी फैंचायजी टाटा पावर tata power को शहर में गैस gas सप्लाई से सम्बन्धत नए कार्य की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। टाटा पावर ने निगम से शहर में गैस की लाइन डालने की अनुमति मांगी थी,साथ ही लाभ की स्थिति में 10 प्रतिशत का हिस्सा निगम को देने का प्रस्ताव भी दिया था। टाटा ने डिस्कॉम को लिखे पत्र में कहा कि उसे जुलाई 2017 से अब तक शहर में विद्युत तंत्र के संचालन पर 5.5 करोड़ की हानि उठानी पड़ी है। इसलिए मौजूदा परिदृश्य में टाटा पावर को विद्युत वितरण के अतिरिक्त इस तरह के दूसरे कार्य की अनुमति प्रदान की जाए। जिससे मौजूदा घाटे को समायोजित कर कम्पनी संचालन किया जा सके । टाटा पावर द्वारा फ्रेंचायजी क्षेत्र में नए व्यवसाय new business के लिए सम्पूर्ण व्यय वहन किया जाएगा,वं किसी भी तरह की हानि होने की स्थिति में समस्त हानि वहन की जाएगी व लाभ की स्थित में निगम को 10 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। इसके लिए टाटा पावर ने निगम से हुए समझौत के बिन्दु संख्या 5.1.10 का हवाला दिया था,जिसके अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में अजमेर डिस्कॉम की परिसम्पति व टाटा पावर द्वारा तैयार की गई सम्पत्ति का किसी अन्य उद्देश्य (विद्युत वितरण के अलावा) के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है।

कानूनी रूप से सही नहीं
निगम ने टाटा पावर के प्रस्ताव पर कानूनी राय legal openion ली तो यह सामने आया कि निगम व टाटा पावर के बीच हुए समझौते (बिन्दु संख्या 5.1.10 का) के अनुसार विद्युत वितरण के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग में नहीं लिया जा सकता। केवल विशेष परिस्थिति में ही इसका उपयोग किया जा सकता है। गैस लाइन सम्बन्धित कार्य विशेष परिस्थिति न हो कर नया व्यवसाय है। फ्रेंचायजी की मांग बिन्दु संख्या 5.1.10 की गलत व्याख्या कर अनुचित लाभ लेना है जो कि निगम की कानूनी राय के अनुसार स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसलिए समझौते के तहत फ्रेंचायजी को नए व्यवसाय के लिए अनुमति नहीं दी सकती।

पंचशील,वैशाली नगर में डाली जा रही गैस लाइन

शहर के वैशाली नगर,पंचशील क्षेत्र में गैस की भूमिगत पाइप लाइन डाली जा रही है। यह कार्य इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) कर रही है। टाटा पावर ने 1 अप्रेल 2019 को आईजीएल के साथ करार किया था। टाटा पावर ने कॉमन मीटर रीङ्क्षडग सर्विस,कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट,कॉल सेंटर, बिल डिलिवरी,पेमेंट ऑप्शन,रेवन्यू रिकवरी सर्विस आदि का कार्य करने की अनुमति मांगी थी।

इनका कहना है

हमे काफी लॉस हो रहा है, कु छ नया बिजनस करने की परमीशन मांग थी। हमने लाभ का 10 देने का प्रस्ताव भी दिया था।

गजानन काले,सीईओ फ्रैंचायजी,टाटा पावर अजमेर

एसपीवी के तहत परमीशन नहीं दी जा सकती। टाटा पावर का जो काम दिया है वही काम कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं।

वी.एस.भाटी,एमडी,अजमेर डिस्कॉम

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