
ajmer discom
अजमेर. अगर आपका बिजली का कनेक्शन power connections 31 मार्च 2019 से पहले कट Disconnected गया है, इस पर विलंब शुल्क और ब्याज की राशि बहुत बढ़ गई है तो ऐसे उपभोक्ता 31 मार्च तक अपने पुराने बिल की मूल राशि जमा करवाकर कनेक्शन को पुन: जुड़वा सकते हैं। इस राशि पर किसी तरह का विलंब शुल्क या ब्याज नही लिया जाएगा। उपभोक्ता अपने बिल के लिए सेटलमेंट कमेटी से भी न्याय मांग सकता है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम ajmer discom के प्रबन्ध निदेशक वी.एस.भाटी ने बताया कि निगम की एमनेस्टी योजना की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। इस योजना के तहत ऐसे उपभोक्ता जिनका कनेक्शन 31 मार्च 2019 से पूर्व काट दिया गया है, उन्हें मौका दिया जा रहा है। ऐसे उपभोक्ता 31 मार्च 2020 तक अपने बकाया बिल की मूल राशि जमा कराते हैं तो उन्हें ब्याज और विलंब शुल्क राशि नहीं ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह सुविधा सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए है लेकिन औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को पुन: कनेक्शन कराने के लिए छूट की अवधि 2 साल ही रहेगी। कृषि उपभोक्ताओं के लिए यह अवधि 15 वर्ष हैं। अन्य श्रेणियों पर अवधि की सीमा लागू नहीं हैं।
भाटी ने बताया कि यदि बिल की मूल राशि में कोई विवाद है तो उपभोक्ता सम्बंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर समझौता समिति के माध्यम से मामला निस्तारित किया जा सकता है।
एक्सईएन प्रजापति एपीओ
कुलश्रेष्ठ को सीटीएल का अतिरिक्त चार्ज
अजमेर डिस्कॉम
अजमेर.अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस.भाटी ने निगम की सीटीएल विंग के एक्सईएन एम.एल. प्रजापति को मंगलवार को एपीओ कर दिया। प्रजापति का मुख्यालय अधीक्षण अभियंता कार्यालय भीलवाड़ा किया गया है। सीटीएल का अतिरिक्त प्रभार डीसीओएस के एक्सईएन मुकुल कुलश्रेष्ठ का दिया गया है। प्रबन्ध निदेशक वी.एस.भाटी ने बताया कि प्रजापति को प्रशासनिक कारणों से एपीओ किया गया है।
Published on:
17 Mar 2020 08:51 pm
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