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Ajmer Murder: पिता ने 4 साल के बेटे का किया मर्डर, तीनों बच्चों को घुमाने के बहाने कुएं में फेंका, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Life Imprisonment In Murder Case: अजमेर में रिश्तों को झकझोर देने वाले एक सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या और दो बेटियों की हत्या के प्रयास के दोषी पिता को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी।

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Murder Acussed

आरोपी की फोटो: पत्रिका

Father Killed Son: अजमेर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (संख्या-4) ने अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या और दो नाबालिग पुत्रियों की हत्या का प्रयास करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पिता पर आर्थिक दंड से भी दंडित किया है। पीड़ित पक्ष को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 में प्रतिकर राशि दिलाने की अनुशंसा की है।

अपर लोक अभियोजक गुलाम नजमी फारूकी ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (संख्या 4) रितु मीणा ने बुधवार को प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी विजयसिंह रावत को अपने पुत्र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास और बेटियों की हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने विजय सिंह को हत्या के मामले में 20 हजार व हत्या के प्रयास मे 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

25 गवाह और 26 दस्तावेज पेश

फारूकी ने बताया कि कोर्ट में मामले से जुड़े 25 गवाह व 26 दस्तावेज में पेश किए। गवाहों की समय पर पेशी सुनिश्चित करने में थाना स्तर पर सतर्कता बरती गई। पुलिस उप अधीक्षक दरगाह लक्ष्मणराम भाकर, गंज थानाप्रभारी महावीरसिंह राठौड़ और हेड कांस्टेबल हनुमान प्रसाद ने प्रकरण के केस ऑफिसर स्कीम में चयन पर गवाह को समय पर साक्षी कराने, समय पर कोर्ट में हाजिर होने के लिए कोशिश की। कोर्ट में दोनों नाबालिग पुत्रियों की गवाही को महत्वपूर्ण और ठोस आधार माना गया। जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।

रिश्तों को झकझोरने वाला मामला

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रकरण पिता द्वारा संतानों के जीवन पर हमला करने का है, जिसने समाज को झकझोर दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि बाल साक्ष्यों की विश्वसनीयता, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।

स्कूल से घुमाने ले जाकर रची साजिश

प्रकरण के अनुसार 7 जुलाई 2023 को आरोपी पिता विजयसिंह अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जाने के दौरान घुमाने के बहाने खेत पर स्थित कुएं पर ले गया। वहां तीनों बच्चों को कुएं में डालने का प्रयास किया।

एक पुत्री हाथ छुड़ाकर भाग निकली, जबकि दूसरी पुत्री व 4 साल के बेटे को कुएं में धक्का दे दिया। पुत्री ने साहस दिखाते हुए स्वयं को बचा लिया, लेकिन पुत्र की डूबने से मृत्यु हो गई। घटना के बाद मृतक के नाना परिवादी भंवरसिंह रावत ने गंज थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्जकर अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया।