
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने किशनगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिलोरा के प्रशासक (सरपंच) राजकिशोर माली को नियम विरुद्ध 20 पट्टे जारी करने के प्रकरण में पदच्युत (बर्खास्त) के आदेश जारी कर दिए हैं।
उक्त प्रकरण में जांच रिपोर्ट में गलत मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उप सरपंच (प्रशासनिक समिति सदस्य) श्योजीराम भील समेत छह प्रशासनिक समिति सदस्यों (वार्डपंच) को भी बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (जांच) इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश जारी किए।
राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने किशनगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिलोरा के प्रशासक (सरपंच) राजकिशोर माली को बर्खास्त कर दिया है। नियम विरुद्ध 20 पट्टे जारी किए जाने संबंधी प्रकरण की जांच अजमेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने की।
जांच रिपोर्ट में नियम विरुद्ध 20 पट्टे जारी किए जाने के लिए सरपंच माली को उत्तरदायी पाया गया। इस पर राज्य सरकार ने उन्हें बर्खास्त किया। सिलोरा ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच राजकिशोर माली को जिला कलक्टर अजमेर के आदेश पर 30 जनवरी 2025 से ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया गया था।
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राज्य सरकार ने प्रकरण में सिलोरा के निवर्तमान उप सरपंच (प्रशासनिक समिति सदस्य) श्योजीराम भील को भी बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि गलत मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर नियम विरुद्ध 20 पट्टे जारी कर दिए गए।
प्रकरण में जांच रिपोर्ट में गलत मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उत्तरदायी मानते हुए प्रशासनिक समिति सदस्य (वार्डपंच) सुनिता देवी, जगदीश प्रसाद मेघवंशी, जितेंद्र कुमार, कौशल्या देवी, रामचंद्र गुर्जर, रीना देवी को भी बर्खास्त कर दिया गया है।
Published on:
14 May 2025 09:16 pm

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