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पुष्कर मेला मैदान की रिसीवरी भूमि पर कब्जेधारकों से अवैध किराया वसूली

खातेदारों की शिकायत पर करवाई जांच, रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी

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पुष्कर मेला मैदान की रिसीवरी भूमि पर कब्जेधारकों से अवैध किराया वसूली

पुष्कर मेला मैदान में तहसीलदार के अधीन रिसीवरी की जमीन पर काबिज दुकानें।

पुष्कर (अजमेर) . मेला मैदान में रिसीवरी की जमीन पर काबिज दुकानदारों से तहसील प्रशासन की ओर से अवैध किराया वसूली की जा रही थी। इससे जमीन पर काबिज दुकानदारों के बल्ले-बल्ले हो गई है। खातेदारों से अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर जिला कलक्टर के आदेश के बाद उपखंड अधिकारी स्तर पर कराई गई जांच में रिसीवरी जमीन पर दुकानदारों से अवैध किराया वसूलना रिकॉर्ड पर प्रमाणित भी हो गया है। जांच रिपोर्ट भेजकर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन से मार्गदर्शन मांगा गया है।

जानकारी के अनुसार मेला मैदान में 38 खातेदारों की करीब आठ बीघा जमीन आपसी विवादों के कारण तहसीलदार पुष्कर को रिसीवरी में चली आ रही है। पुष्कर उपखंड अधिकारी ने 16 जनवरी 2019 को जमीन की रिसीवरी खत्म करके खातेदारों को जमीन का कब्जा देने के आदेश दिए थे। जमीन मालिक तहसीलदार कार्यालय में सात माह से चक्कर लगाते रहे। इसी बीच कुछ व्यक्तियों की ओर से राजस्व न्यायालय में वाद पेश करने पर स्टे दे दिया गया तथा तहसीलदार स्तर पर जमीन का खातेदारों को कब्जा नहीं दिया जा सका।

इस पर खातेदारों ने जिला कलक्टर को शिकायत भेजकर रिसीवरी की जमीन पर काबिज दुकानदारों से एक व्यक्ति विशेष की मिलीभगती से तहसीलदार व राजस्व कारिन्दों पर अवैध किराया वसूलने का आरोप लगाया गया। आरोप था कि इस अवैध वसूली का सरकारी रिकॉर्ड पर कोई लेखा-जोखा तक नहीं है। जिला कलक्टर के आदेश पर उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने मामले की जांच कराकर दुकानदारों के बयान दर्ज किए तो रिसीवरी की जमीन पर अवैध किराया देना कबूल कर लिया गया।

इनका कहना है

जिला कलक्टर के आदेशानुसार जांच करके दुकानदारों के बयान दर्ज किए गए है तथा रिपोर्ट भेज दी गई है कार्रवाई के लिए मार्ग दर्शन मांगा गया है।
- देविका तोमर, उपखंड अधिकारी पुष्कर

जमीन को लेकर राजस्व न्यायालय में स्टे है। रिसीवरी हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन स्टे के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका है। मेले से पूर्व सभी हटा दिए जाएंगे।
- पंकज बडग़ुजर, तहसीलदार पुष्कर



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