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वकील राजेश टंडन गिरफ्तार, रिहा

महिला आइएएस अफसरों पर सोशल मीडिया में की थी चारित्रिक टिप्पणी-आई.ओ.ने मंगलवार को किया गिरफ्तार, जमानत पर छोड़ा, पुलिस ने अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी

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अजमेर

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Manish Singh

Feb 26, 2020

वकील राजेश टंडन गिरफ्तार, रिहा

वकील राजेश टंडन गिरफ्तार, रिहा

अजमेर. सोशल मीडिया पर अजमेर में तैनात महिला आइएएस अधिकारियों के चरित्र हनन की टिप्पणी करने के बहुचर्चित विवादित मामले में मंगलवार को पुलिस ने वकील राजेश टंडन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी टंडन से पुलिस ने मोबाइल जब्त किया है। हालांकि प्रकरण जमानती धारा में दर्ज होने के कारण उन्हें जमानत दे दी गयी। वहीं पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी।

मामले की अनुसंधान अधिकारी डॉ. प्रियंका ने मंगलवार को नगीना बाग निवासी वकील राजेश टंडन को महिला आइएएस अधिकारी की ओर से सिविल लाइन थाने में ऑनलाइन दर्ज करवाए गए मामले में बयान के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने टंडन से उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। अनुसंधान के दौरान सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के स्क्रीन शॉट को सुरक्षित रखते हुए बतौर सबूत टंडन का मोबाइल जब्त किया गया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए अन्य जरूरी साक्ष्य भी जुटाए हैं।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में दोषी

टंडन के खिलाफ महिला आइएएस अधिकारी पर अश्लील टिप्पणी करने के चार मामले शहर के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। चौथे मामले में पुलिस ने अनुसंधान पूरा करते हुए टंडन को प्रारंभिक जांच में दोषी पाया है। पुलिस ने टंडन के खिलाफ आईपीसी की धारा 292, 500, 501, 509 व 4,6 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 व 67 आईटी एक्ट में न्यायालय में आरोप पत्र संख्या 15/2020 दाखिल किया है। अदालत में प्रकरण की 5 मार्च को सुनवाई होगी।

पुलिस ने दिखाई मुस्तैदी
महिला आइएएस अधिकारियों पर अश्लील टिप्पणी मामले में पुलिस ने पूरी तरह से कानूनी बचाव का रास्ता अपनाया। तीन मामलों में आरोपी वकील राजेश टंडन उच्च न्यायालय की शरण में जा चुके थे। इसलिए चौथे मामले में पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए अनुसंधान में तेजी दिखाई व प्रकरण दर्ज होने के 20 दिन बाद ही जांच पूरी कर चार्जशीट तैयार कर ली।

यह है मामला

वकील राजेश टंडन ने 25 व 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर अजमेर में तैनात महिला आइएएस अधिकारी के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से संबंधित टिप्पणी डाली थी। टिप्पणी प्रसारित करने के सात दिन बाद अजमेर में तैनात तीन महिला आइएएस अधिकारियों ने सिविल लाइन में एक और कोतवाली थाने में दो अलग-अलग मुकदमें विभिन्न धाराओं में दर्ज करवाए थे। चौथी महिला आइएएस अधिकारी ने ऑन लाइन शिकायत देकर 4 फरवरी को सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज करवाया।

इनका कहना है...
महिला आइएएस अधिकारियों पर अश्लील टिप्पणी के मामले में वकील टंडन के खिलाफ दर्ज चौथे प्रकरण में अनुसंधान के दौरान मोबाइल जब्त किया गया है। जमानती धाराओं में प्रकरण दर्ज होने के कारण टंडन को गिरफ्तारी के बाद जमानत दे दी गई। अब मामला अदालत में विचाराधीन है।

कुंवर राष्ट्रदीप, पुलिस अधीक्षक