
लेना चाहते थे एक दूसरे से तलाक, लेकिन समझाइश से बन गई बात
राष्ट्रीय लोक अदालत (lok adalat) के तहत को विभिन्न प्रकरणों में सुनवाई हुई। इसमें तलाक (divorce) के केस दर्ज कराने वाले पांच दम्पतियों ने समझाइश के बाद राजीखुशी साथ रहने का फैसला किया। इसके अलावा बैंक, बीमा, मोटर वाहन दुर्घटना, एनआई एक्ट और अन्य मामलों की भी सुनवाई की गई।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत (national lok adalat) आयोजित की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी भी शामिल हुए। लोक अदालत (lok adalat) में 16 हजार 316 प्रकरण रखे गए। इनमें 123 प्रि-लिटिगेशन और न्यायालयों में लम्बित 2035 प्रकरण निस्तारित हुए। सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हरिसिंह असनानी और जगदीश सिंह भी लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत (के सदस्य के रूप में मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. शक्तिसिंह शेखावत ने धन्यवाद दिया।
फैक्ट फाइल..
- बैंक रिकवरी (bank recovery) के 6393 प्रकरण में से 119 निस्तारण
-वैवाहिक विवाद (family dispute) के 810 प्रकरणों में से 206 का निस्तारण
एनआई एक्ट के 4078 प्रकरण में से 648 का निस्तारण
-दाण्डिक शमनीय वैवाहिक विवाद एवं अन्य सिविल विवाद (civil dispute) के 1819 प्रकरण में 472 का निस्तारण
- मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (motor vechicle में 618 में से 232 प्रकरण निस्तारण
-उम्मेद अभय धर्मशला के 14 मामलों का निस्तारण
-मंगलचंद बनाम अकीला विवाद में राजीनामा
-अनिता शर्मा बनाम कमल कुमार, शांता कुमारी बना महेशचंद मामले में राजीनामा
-हाड़ीरानी बटालियन (hadirani battalian) में चालक के पद पर कार्यरत दिवंगत कानाराम के मामले में पीडि़त परिवार को मुआवजा राशि।
Published on:
14 Jul 2019 01:31 pm
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