
D.El.Ed फीस निर्धारण पर ठप असर, 2019 से लंबित... हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को दिए निर्देश(photo-patrika)
अजमेर में नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग स्कूली छात्रा से बलात्कार के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 60 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ट न्यायाधीश ने पीसांगन थाने में 2024 में दर्ज नाबालिग से बलात्कार के मामले में शुक्रवार को आरोपी दीपक कुमावत को 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 साक्ष्य व 40 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए।
थाने में 2024 में पीडिता के पिता ने रिपोर्ट दी कि 3 माह पहले पीसांगन निवासी दीपक कुमावत ने उसकी नाबालिग पुत्री को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। इससे 2 माह पहले आरोपी पीड़िता को स्कूल छोडने के बहाने होटल ले गया। जहां आरोपी ने उसको नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करके अश्लील फोटो-वीडियो बनाए।
इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को अश्लील फोटो-वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। कहा कि किसी को उसने कुछ भी बताया तो वह उसके फोटो-वीडियो वायरल कर देगा। पुलिस ने प्रकरण में 28 मई 2024 को अदालत में चालान पेश किया।
Published on:
14 Jun 2025 09:28 am
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