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Lockdwon Curfew- ऑनलाइन फूड डिलीवरी को मिली ‘छूटÓ

लॉकडाउन में पुलिसकर्मियों व आमजन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, एसपी ने किया किया स्पष्ट

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अजमेर

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Manish Singh

Apr 02, 2020

Lockdwon  Curfew- ऑनलाइन फूड डिलीवरी को मिली 'छूटÓ

Lockdwon Curfew- ऑनलाइन फूड डिलीवरी को मिली 'छूटÓ

अजमेर. लॉकडाउन में अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कम्पनियां होम डिलीवरी दे सकेंगी। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने लॉकडाउन में ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और जवानों की आनी वाली परेशानी को दूर करते हुए 'क्या करें और क्या ना करेंÓ का आदेश जारी किए है। इसमें रेस्टोरेंट, भोजनालय और चाय की दुकानें बंद रहेंगी लेकिन ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले जॉमेटो, स्वीगी और डोमिनोज के वाहन लॉकडाउन में लोगों को खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगे।

पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने आदेश में स्पष्ट किया कि ऑन लाइन फूड चैन चलाने वाले लोग ऑनलाइन बुकिंग के साथ फूड डिलवरी दे सकेंगे। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को गरीब भूखे, असहाय या बेसहारा व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की सख्ती नहीं बरतने की नसीहत दी। एसपी ने इनकी समस्या का समाधान थानाधिकारियों के स्तर पर करने सुनिश्चित किया है। वहीं ऐसे व्यक्ति जो लॉक डाउन की पालना नहीं कर रहे हैं उनके विरूद्ध पर्याप्त सख्ती बरतते हुए विधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
ये रहेंगे बंद

-रेस्टोरेंट, भोजनालय, चाय की दुकानें व अन्य होटल

-बिना परमिशन के निजी वाहन पर भी बाहर नहीं निकल सकते
-पड़ोसी जिले से आने वाले व्यक्ति को बिना स्वीकृति के जिले की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा

-लॉक डाउन के दौरान सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे

यह चालू रहेगी
-मेडिकल स्टोर, डेयरी, फल-सब्जी व जनरल स्टोर की दुकानें।

-आवश्यक सेवा में जल, विद्युत, खाद्य, निगम, दूर संचार, चिकित्सा, अग्निशमन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा के कर्मचारी अपने वाहन ले सकते हैं।
-आवश्यक वस्तुओं में लगे माल वाहक वाहन आ जा सकते हैं।

-लोग पैदल सामान खरीदने निकल सकते हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें।
-बीमार, गर्भवती, घायल को बिना अनुमति के लाया ले जाया जा सकता है।

-मीडियाकर्मी वाहन का उपयोग कर सकते हैं।
-आटा मिल, दाल, तेल मिल लॉकडाउन में खुली रहेगी।

-पारिवारिक आपातकाल में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति या क्षेत्रीय थानाधिकारी से परामर्श से निकला जा सकता है।
-अद्र्ध सैनिक बल व सेना के वाहन आ जा सकते हैं।

-एलपीजी, गैस एजेंसी व पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे।
-पशुओं के चारा ले जाने वाले वाहनों को अनुमति रहेगी।

-अधिकृत मांस-मछली की दुकानें खुली रह सकती हंै।
-बैंक कैश डिलीवरी, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी व कच्चा माल ढोने वाले वाहन चल सकते हैं।

-कृषि कार्य में लगी मशीन, ट्रेक्टर, हार्वेस्टर, कम्बाइन मशीन आ जा सकती है।

उपभोक्ता घर बैठे फोन कर मंगा सकेंगे सामान, चल दुकानों की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध

अजमेर. कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए अजमेर शहर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को किराना, जनरल सामान एवं मेडिकल से संबंधित सामग्री घर बैठे ही उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक लिंक जारी किया है।

जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि चल दुकानों की सूचना के लिए अजमेर शॉप डिटेल्स डॉट ग्लीडीएप डॉट इन वेबसाइट जारी की है। इस लिंक को खोलते ही उपभोक्ता को 125 से अधिक दुकानदारों के नाम एवं पते उपलब्ध होगें। उपभोक्ता के निकटतम जिस दुकान से सामग्री मंगानी है उसे क्लिक करते ही उस दुकानदार का मोबाइल नम्बर फोन नम्बर तथा वार्ड संख्या एवं उपलब्ध सामान की जानकारी होगी। उपभोक्ता मोबाइल नम्बर पर फोन करके इच्छित सामग्री मंगवा सकते है।