
Pushkar News: सरोवर के कैचमेंट एरिया में पक्के निर्माण बने सिरदर्द
पुष्कर. हाइकोर्ट की ओर से पुष्कर सरोवर (Pushkar Sarovar)के कैचमेन्ट एरिया (जलग्रहण क्षेत्र) में निर्माण नहीं करने के आदेशों की पालना (Cradle of orders) कराने में पुष्कर का राजस्व विभाग व नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। यही कारण है कि सरोवर में जल आवक (Inward water)के रास्ते में कृषि भूमियों(Agricultural lands) के कैचमेंट एरिया में दिन दूने- रात चौगुने निर्माण होकर होटलें खड़ी हो गई। कैचमेंट एरिया(Catchment area) में बरसाती पानी भरने के साथ ही निर्माण कार्यों के कारण हादसे की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
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जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा ने मंगलवार नगरपालिका पुष्कर(Municipal Pushkar) के अधिशाषी अधिकारी को पत्र भेजकर कैचमेंट एरिया में निर्माण रोकने के लिए हाइकोर्ट(high court) के निर्णय की पालना करने के निर्देश दिए हैं। शर्मा की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि हाइकोर्ट ने 16 फरवरी 2009 को सिविल रिट याचिका में जिले की छह झीलों के कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इस आदेश की पालना सुनिश्चित की जाए।
जानोमाल की खतरा
पुष्कर सरोवर के पुलिया के पीछे सम्पूर्ण नाला क्षेत्र की कृषि भूमियों पर पिछले एक वर्ष में कई पक्के निर्माण कराए गए तथा होटलें (hotels)बना ली गई। पालिका क्षेत्र से बाहर होना बताकर इन होटलों में शराब-कबाब परोसा जाने लगा है। बरसाती पानी(Rain water) भरने के साथ ही इन अवैध होटलों में जानमाल का खतरा मंडराने लगा है जो चिंता का विषय बना हुआ है।
तहसील का क्षेत्राधिकार
पुष्कर पालिका प्रशासन कैचमेंट एरिया में संचालित होटलो को नोटिस (Notice) नही देगा। ईओ रेखा जैसवानी ने बताया कि कृषि भूमियों का क्षेत्राधिकार तहसील का है। तहसीलदार को सात होटलों की सूची दे दी गई है वे ही कार्रवाई करें। दूसरी ओर तहसीलदार पंकज बडग़ुर्जर का कहना है कि कैचमेंट एरिया में बने निर्माणों में व्यावसायिक गतिविधियां (Business activities) रोकने के बारे में नियमानुसार कार्रवाई्र की जा रही है।
Published on:
21 Aug 2019 12:37 pm
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