
RBSE give chance to update online exam form
सुरेश लालवानी/अजमेर।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा 2018 के ऑनलाइन आवेदन पत्रों में निशुल्क त्रुटियां 25 नवम्बर 2017 तक सुधारी जा सकेंगी। प्रशासन ने त्रुटियां सुधारने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति अनुसार संशोधन प्रत्येक परीक्षार्थी को पृथक रूप से करना होगा। संशोधन प्रपत्र की एक प्रति अपने पास रखते हुए दूसरी प्रति बोर्ड को स्पीड पोस्ट से प्रेषित करनी होगी।
फिर मौका नहीं देगा बोर्ड
ऑनलाइन परीक्षा फार्म में सुधार के लिए स्टूडेंट्स के पास यह अंतिम मौका होगा। इसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड फार्म में सुधार का अवसर नहीं देगा। स्टूडेंट्स से डाटा नहीं सुधार तो बोर्ड पुराने डाटा को ही अंतिम मानेगा। यह रिकॉर्ड परीक्षाओं के दौरान प्रवेश पत्र और मार्कशीट में दिखेगा।
अगले साल आधार हो सकता है अनिवार्य
सीबीएसई की तर्ज पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष 2018 में भरवाए जाने वाले ऑनलाइन परीक्षा फार्म के साथ आधार कार्ड अनिवार्य कर सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म के साथ आधार नम्बर देने जरूरी किए जा सकते हैं। अधिकृत रूप से बोर्ड राज्य सरकार और उच्च स्तर पर चर्चा के बाद ही यह फैसला करेगा। मालूम हो कि बोर्ड विद्यार्थियों के डिजिटल वॉलेट बना रहा है। इसके लिए आधार नम्बर काफी मददगार साबित होंगे।
यह संशोधन किए जा सकेंगे
- पिता व माता के नाम (केवल वर्तनी)
- माध्यम
- बीपीएल
- जाति श्रेणी
- पता फोन नम्बर
- अन्य ( टोकन शुल्क वाले अभ्यर्थी को छोड़कर)- श्रेणी
- पूर्व शैक्षणिक योग्यता
- फोटो व हस्ताक्षर स्केनिंग
- पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक/दिनांक
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यह संशोधन नहीं किए जा सकेंगे
- परीक्षार्थी के नाम जन्म तिथि संशोधन नहीं किया जा सकेगा
- प्रायोगिक विषय जिनमें प्रायोगिक शुल्क अपेक्षित है उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा
- अतिरिक्त विषय नहीं जोड़ा जा सकेगा
- वर्ग परिवर्तन की स्थिति में प्रायोगिक विषय के कारण शुल्क पृथक से जमाकराने की स्थिति बनती है तो संशोधन नहीं किया जा सकेगा
- ऐसे सभी संशोधन जिनमें अतिरिक्त शुल्क अपेक्षित है उनके ऑनलाइन संशोधन नहीं किए जा सकेंगे
- पुरुस्कार व छात्रवृत्ति लेना चाहता है तो एक श्रेणी का चयन ही करेगा
- पुरस्कार छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ लाभ चाहता है तो उसका आवेदन में अंकित जाति श्रेणी में ही लाभ ले सकेगा
- जाति संबंधी संशोधन को उक्त अवधि में ही ऑनलाइन संशोधन करना अनिवार्य है उसके बाद जाति श्रेणी में संशोधन नहीं किया जाएगा।
Published on:
07 Nov 2017 09:56 am
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