आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2020 रखी गई है। निर्वाचक नामावाली के पुनरीक्षण के लिए विधानसभा की निर्वाचक नामावली 2020 जिसका अंतिम प्रकाशन 19 फरवरी 2020 को हुआ है, के अद्यतन डाटाबेस के आधार पर नगर निकाय की वार्ड एवं आवश्यकतानुसार भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इसका भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।
राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इस्ट्रयूमेंट लिमिटेड द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर ई.सूची के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों के डाटाबेस को निकाय के वार्ड एवं आवश्यकतानुसार भागों में विभाजित किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रगणकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्य एआरओ कार्यालय एवं निकाय के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान कोरोना महामारी से संबंधित निर्देशों की पालना आवश्यक रहेगी। प्रशिक्षण के एक सत्र में अधिकतम 10 प्रगणक ही भाग लेंगे।
प्रत्येक भाग में अधिकतम 700 मतदाता कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा प्रत्येक भाग में मतादाताओं की संख्या अधिकतम 700 रखने के निर्देश प्रदान किए गए है। बढे नगरीय निकायों में जहां वार्ड भागों में विभाजित किए जाएंगे वहां विधानसभा की मतदाता सूची में वे भाग जो पूर्ण रूप से उसी वार्ड में सम्मिलित है एवं उनमें मतदाताओं की संख्या लगभग 700 है,को यथावत निकाय के वार्ड के भाग के रूप में मान लिया जाएगा। मतदाताओं की संख्या 700 से अधिक होने पर विधानसभा के उस भाग को 2 या अधिक भागों में यथासंभव बराबर विभाजित किया जाएगा। नामावलियों के पुनीरक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रगणकों द्वारा संकलित सूचनाओं को अपलोड किया जाएगा। सॉफ्टवेयर से तैयार मतदाता सूची चैक लिस्ट का 19 से 23 जून तक प्रगणकों द्वारा मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
प्रारूप प्रकाशन 27 को निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन शनिवार 27 जून को किया जाएगा। इन नामावलियों के संबंध में शुक्रवार 3 जुलाई तक दावे एवं आक्षेप प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इनका निस्तारण 10 जुलाई तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन सोमवार 20 जुलाई का होगा।