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रोडवेज ने जारी किया संशोधित आदेश

डीपीसी समिति में बदलाव का मामलारोडवेज के पूर्व में जारी आदेश को लेकर हुआ था भ्रम
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रोडवेज:

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अजमेर. राजस्थान पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) ने शुक्रवार को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजन को लेकर इसकी प्रशासनिक शक्तियों में धारा 18 (ए) को जोडऩे का संशोधित आदेश जारी कर दिया। यह आदेश मौजूदा रोडवेज एमडी संदीप वर्मा के हस्ताक्षर से जारी किए गए। इसके साथ ही 4 अगस्त को जारी किया गया आदेश निरस्त कर दिया गया। गौरतलब है कि रोडवेज के 4 अगस्त की तारीख में जारी एक आदेश से भ्रम की स्थिति बन गई थी। मामले के अनुसार आरएसआरटी की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजन को लेकर इसकी प्रशासनिक शक्तियों में धारा 18 (ए) को जोडऩे का आदेश रोडवेज ने 4 अगस्त की तारीख में एमडी राजेश्वर सिंह के हस्ताक्षर से जारी कर दिया। जबकि सिंह ने 4 अगस्त को राजस्व मंडल अध्यक्ष का कार्यभार संभाल किया था। सिंह के अनुसार पदोन्नति समिति के लिए संशोधन पर चर्चा 23 जुलाई को ही हो गई थी। इस पर 30 जुलाई को हस्ताक्षर भी कर दिए थे लेकिन रोडवेज ने इसे 4 अगस्त को डिस्पैच किया। जबकि 4 अगस्त को सिंह ने राजस्व मंडल अध्यक्ष के पद पर कार्यभार संभाल लिया था। यह आदेश दो दिन तक सोशल मीडिया पर वायरल भी होता रहा। सिंह की जानकारी में मामला आने पर रोडवेज ने संशोधित आदेश जारी किया।

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