
Drunken drivers involved, liquor drivers found in traffic police check
अजमेर. आप दोपहिया, तिपहिया या चौपहिया वाहन चला रहे हैं, तो रविवार से खास ध्यान रखना होगा। पूरे देश में 1 सितंबर से यातायात संबंधित नियम बदल जाएंगे। अब हेलमेट, सीट बैल्ट, लाइसेंस और बीमा सहित कई दस्तावेज नहीं होने पर जुर्माना ज्यादा भरना पड़ेगा। गंभीर मामलों में सजा भी हो सकती है।
केंद्र सरकार ने बढ़ते सडक़ हादसों और लोगों की वाहन संचालन के दौरान बेफिक्री-लापरवाही को देखते हुए मोटर व्हीकल एक्ट-1989 में कई बदलाव किए हैं। बीते मार्च-अप्रेल में ही एक्ट में संशोधन किया गया था। इन्हें पूरे देश में 1 सितंबर से लागू करने का फैसला किया गया है। जरा सी चूक यानी बड़ी चपत
यूं तो दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। लेकिन 50 से 60 प्रतिशत लोग हेलमेट नहीं पहनते। अब हेलमेट नहीं पहनने पर करीब तीन गुना जुर्माना देना होगा। इसके अलावा कार-जीप चलाते वक्त सीट बैल्ट नहीं लगाने पर भी जुर्माना देना होगा। वाहन बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस अथवा अन्य दस्तावेज नहीं होने पर भी भारी-भरकम जुर्माना लगेगा।
नाबालिग अब नहीं चला सकेंगे वाहन
मोटर व्हीकल एक्ट-1989 में किए गए बदलाव में मुख्य है। अब नाबालिग बच्चों के दोपहिया वाहन चलाने पर उनके परिजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे जहां एक ओर बच्चों को वाहन चलाने से डर लगेगा। अभिभावक भी बच्चों को वाहन नहीं देंगे। उल्लेखनीय है कि नाबालिग वाहनों को रोड़ पर दौड़ाते रहते है। इसके कारण दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। सर्वाधिक स्कूल के बच्चे छुट्टी के दौरान तेजी से वाहन चलाते है। वह हेलमेट भी नहीं पहनते है। इसके कारण कई बार गंभीर दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। स्कूल संचालकों को भी इस ओर ध्यान देना होगा। उन्हें भी नाबालिग बच्चों को स्कूलों में वाहन लाने से रोक लगानी चाहिए। इससे दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगेगी। वाहन बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस अथवा अन्य दस्तावेज नहीं होने पर भी भारी-भरकम जुर्माना लगेगा।
Published on:
31 Aug 2019 09:48 pm
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