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30 साल से फरार आतंकी का टाडा कोर्ट में समर्पण

- अदालत ने जेल भेजा, सीमा पर हथियारों की तस्करी का आरोपी सीमा पर अवैध रूप से हथियारों की तस्करी के मामले में वांछित 30 साल से फरार टाडा आरोपी पंजाब के फरीदकोट निवासी सुखदर्शन सिंह ने मंगलवार को अजमेर की टाडा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।

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अजमेर

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Dilip Sharma

Oct 18, 2023

rajasthan high court jodhpur : बिना विचार अभियोजन स्वीकृति जारी करने पर हाईकोर्ट ने जताया असंतोष

rajasthan high court jodhpur : बिना विचार अभियोजन स्वीकृति जारी करने पर हाईकोर्ट ने जताया असंतोष

अजमेर. सीमा पर अवैध रूप से हथियारों की तस्करी के मामले में वांछित 30 साल से फरार टाडा आरोपी पंजाब के फरीदकोट निवासी सुखदर्शन सिंह ने मंगलवार को अजमेर की टाडा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने आरोपी को केन्द्रीय कारागृह भेजने के आदेश दिए।

टाडा कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश पांडे ने बताया कि 1989 में पुलिस थाना घड़साना क्षेत्र में हथियारों के जखीरे के साथ पुलिस ने चार-पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था।हथियारों की तस्करी का आरोप

पांडे के अनुसार आरोपी व उसके साथियों के खिलाफ सीमा सुरक्षा दल ने मामला दर्ज किया था। तलाशी में आरोपी के घर से भी एके-47 गन बरामद की गई थी। आरोपी के गत 1993 से फरार चलने के दौरान अदालत ने स्थायी गिरफ्तारी व कुर्की वारंट जारी कर रखेे थे। वारंट तामील होने से पहले ही आरोपी ने मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए गए।

कनिष्ठ विधि अधिकारी की परीक्षा में होंगे पांच विकल्प
अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती-2023 के तहत ओएमआर शीट में पांच विकल्प होंगे। अभ्यर्थियाें को पांचों में से एक विकल्प भरना जरूरी होगा। इसके लिए परीक्षा में दस मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरएएस प्री-2023 परीक्षा से ओएमआर शीट में पांच विकल्प देने की शुरुआत की गई है। आगामी 4 और 5 नवम्बर को होने वाली कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती परीक्षा के पेपर में भी पांच विकल्प दिए जाएंगे। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों को पांचवां विकल्प (अनुत्तरित प्रश्न) का विकल्प भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर ऐसे प्रश्न के एक तिहाई अंक काटे जाएंगे। पेपर में दस प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में कोई विकल्प नहीं चुनने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा के अयोग्य माना जाएगा।