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परिवहन विभाग अब सर्वे के लिए जरिए यह पता लगाने में जुटा है कि कितने वाहन पंजीकृत और वास्तव में सड़क पर कितने वाहन चल रहे हैं। परिवहन विभाग ने व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए मालिकों को नोटिस देना शुरू कर दिया है।
परिवहन विभाग के अनुसार व्यवसायिक और गैर व्यावसायिक वाहन का पंजीयन 15 वर्ष के लिए किया जाता है। गैर व्यावसायिक वाहन की 15 वर्ष बाद फिटनेस जांच की जाती है। फिटनेस सही पाए जाने पर वाहन का पुन: पंजीयन किया जाता है।
इसी तरह गैर व्यावसायिक वाहन की भी 15 वर्ष बाद फिटनेस जांच की जाती है लेकिन पंजीयन पुन: नहीं किया जाता नवीनीकरण किया जाता है। परिवहन विभाग की फाइलों में काफी संख्या में एेसे व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक वाहनों का इंद्राज है। जिनका पंजीयन हुए 15 वर्ष से अधिक समय हो चुका है लेकिन अब तक यह वाहन पुन: पंजीयन या नवीनीकरण के लिए नहीं आए।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि एेसे सभी वाहन मालिकों नोटिस जारी किया जा रहा है। ताकि यह पता चल सके कि वाहन ऑन रोड है या नहीं। यदि ऑन रोड नहीं है तो उसका पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किया जाएगा। वाहन ऑन रोड है और पुन: पंजीयन या नवीनीकरण नहीं हुआ तो वाहन मालिक से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
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