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बगैर लाइसेंस कुत्ता पाला तो हो सकता है चालान, देना पड़ सकता है जुर्माना, पढ़िए पूरी खबर और जानिए प्रावधान!

म्यूनिसिपल एक्ट 2008 में दिए प्रावधान के अनुसार कुत्ता पालने के लिए नगर निगम की अनुमति की जरूरत होती है। इसके लिए बाकायदा लाइसेंस जारी होता है।

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अलीगढ़। कार और बाइक चलाने व शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, ये बात सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कुत्ता पालने के लिए भी बाकायदा लाइसेंस जारी होता है? अगर नहीं पता तो अब जान से प्रावधान और समय रहते से बनवा लें लाइसेंस, क्योंकि अलीगढ़ नगर निगम म्यूनिसिपल एक्ट 2008 में दिए प्रावधानों को प्रभावी बनाने की योजना तैयार कर रहा है। म्यूनिसिपल एक्ट 2008 में दिए प्रावधान के अनुसार कुत्ता पालने के लिए नगर निगम की अनुमति की जरूरत होती है। इसके लिए नगर निगम में बाकायदा पंजीकरण कराना होता है इसके बाद लाइसेंस जारी होता है। ऐसा न करने पर चालान की कार्रवाई होती है।


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अब तक नहीं हो रहा था इस कानून का पालन
नगर निगम में कुत्ता पालने पर गाइड लाइन जारी है। कानून बने हुए हैं, लेकिन अब तक इनका पालन नहीं किया गया। लिहाजा शहर में धड़ल्ले से लोग बिना अनुमति के कुत्ता पाल रहे हैं। इन नियमों की न तो आम लोगों को कोई जानकारी है और न ही नगर निगम ने जानकारी देने की जरूरत समझी। लेकिन पिछले कुछ समय से शहर में कुत्तों द्वारा काटने के मामले काफी बढ़े हैं, इसके बाद नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लिए दी गई गाइड लाइन को प्रभावी करने का फैसला लिया है।


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जारी होगा नोटिस
ऐसे में यदि आपके घर में पालतू कुत्ता है और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो समय रहते बनवा लें वर्ना कभी भी चालान किया जा सकता है। बिना अनुमति कुत्ता पालने वाले लोगों को नगर निगम नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। इसलिए समय रहते निगम में पंजीकरण करवा लें। पंजीकरण के लिए फॉर्म के साथ वेटनरी डॉक्टर से रैबीज का टीका लगा होने का सर्टिफिकेट, स्टेरलाइजेशन (जीवाणुनाशन) का सर्टिफिकेट जरूरी है।

पंजीकरण के बाद कुत्ते के गले में पहनाना होगा टोकन
नगर निगम में पंजीकरण कराने के बाद आपको निगम एक टोकन देगा जिसमें कुत्ता मालिक का नाम, पता लिखा होगा। इसे कुत्ते के गले में पहनाना होगा। यदि किसी के घर में बिना टोकन, कॉलर या मार्क के कुत्ता मिला तो नगर निगम की टीम उसे पकड़ सकती है। साथ ही इसके लिए मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

ये भी हैं नियम
कुत्ता मालिक को हर साल पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा। इतना ही नहीं यदि कुत्ता किसी को काट लेता है तो मालिक को उस शख्स का इलाज कराना होगा। यदि कुत्ते में रैबीज के लक्षण पाए जाते हैं तो निगम को सूचित करना होगा। कुत्ते का इलाज भी मालिक के खर्च पर ही होगा। यदि कुत्ते की कोई शिकायत निगम के पास पहुंचती है तो मालिक के खिलाफ नोटिस जारी किया जा सकता है। कुत्ते को नियंत्रित न रख पाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।