
Afzal Ansari
अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की MP-MLA स्पेशल कोर्ट से गैंगस्टर मामले में पिछले साल मिली 4 साल की सजा को रद्द किए जाने को लेकर अपील दाखिल की है। जबकि कृष्णानंद राय के परिवार के ओर से अर्जी में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा बढ़ाए जाने की अपील की गई है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच एक साथ दोनों पक्षों की अर्जियों की सुनवाई करेगी। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की स्पेशल अदालत ने पिछले साल 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। 4 साल की सजा मिलने की वजह से ही अफजाल को जेल जाना पड़ा था और उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई थी।
अफजाल को हाईकोर्ट से मिली थी राहत
अफजाल अंसारी को बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा पर भी रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट से 4 साल की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी बहाल हो गई है।
समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गाजीपुर सीट से उम्मीदवार भी बनाया है। लेकिन अगर हाईकोर्ट से अफजाल की सजा बहाल होती है या फिर बढ़ाई जाती है तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और वह लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले को 30 जून तक निस्तारित कर देना है।
Updated on:
12 Apr 2024 08:40 pm
Published on:
12 Apr 2024 04:36 pm
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