
बेसिक शिक्षा परिषद
इलाहाबाद. हाईकोर्ट इलाहाबाद ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को 30अप्रैल को तलब किया है। कोर्ट ने यह आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नियुक्त वकीलों के कोर्ट में उपस्थित होकर बहस न करने पर दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि मुकदमों की सुनवाई में वकीलों की उपस्थिति रहे इस पर क्या कदम उठाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अक्सर बीएसए के वकील कोर्ट में सुनवाई के समय नहीं रहते। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी.केशरवानी ने राजीव कुमार पाण्डेय व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका की सुनवाई 30अप्रैल को होगी।
By Court Correspondence
Published on:
25 Apr 2018 09:33 pm
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