इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को याची के मामले में सुनवाई करते हुए दो माह में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मामले में याची की तरफ से जानकारी दी गई कि उनके पिता प्राइमरी विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद याची ने अनुकंपा के तहत नियुक्ति की मांग की। उसे चतुर्थ श्रेणी पद पर निश्चित वेतनमान के तहत नियुक्ति दी गई। बाद में याची ने नियमित नियुक्ति की मांग की। बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी ने याची का प्रत्यावेदन खारिज कर दिया।
प्रयागराज•Sep 27, 2022 / 10:44 am•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट: मृतक आश्रित कोटे के तहत दी जा सकती है नियमित नियुक्ति, दो महीने में हो निर्णय
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