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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी साइबर क्राइम लखनऊ, तत्कालीन एसबीआई बैंक प्रबंधक को हाजिर होने दिए निर्देश

याचिका की सुनवाई अन्य पीठ द्वारा किए जाने के कारण न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने सुनवाई टालते हुए 7अप्रैल की तिथि तय की है।और उस दिन सभी को हाजिर रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एसपी साइबर अपराध को विवेचना की प्रगति रिपोर्ट के साथ हाजिर होने को कहा था, जिस पर वह पेश हुए। मामले की पहले से सुनवाई कर रही पीठ ने होने के कारण सुनवाई टल गई।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी साइबर क्राइम लखनऊ, तत्कालीन एसबीआई बैंक प्रबंधक को हाजिर होने दिए निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी साइबर क्राइम लखनऊ, तत्कालीन एसबीआई बैंक प्रबंधक को हाजिर होने दिए निर्देश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर एसपी साइबर अपराध लखनऊ, त्रिवेणी सिंह,स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में तैनात तत्कालीन बाई का बाग शाखा प्रबंधक अवनीश शुक्ल कोर्ट में हाजिर हुए। किन्तु शिकायत कर्ता घनश्याम हाजिर नहीं हुआ। याचिका की सुनवाई अन्य पीठ द्वारा किए जाने के कारण न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने सुनवाई टालते हुए 7अप्रैल की तिथि तय की है।और उस दिन सभी को हाजिर रहने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने एसपी साइबर अपराध को विवेचना की प्रगति रिपोर्ट के साथ हाजिर होने को कहा था, जिस पर वह पेश हुए। मामले की पहले से सुनवाई कर रही पीठ ने होने के कारण सुनवाई टल गई।न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने चंद्र भान सिंह यादव की जमानत अर्जी पर साइबर अपराध की लचर विवेचना पर नाराजगी जाहिर करते हुए एसपी साइबर अपराध को प्रगति रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया था।

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मालूम हो कि 19अक्टूबर 20को बाई का बाग शाखा से साइबर ठगी कर पैसा निकालने की एफ आई आर दर्ज कराई गई। आरोप लगाया गया कि शाखा प्रबंधक की जानकारी के बगैर इतनी बड़ी राशि खाते से नहीं निकाली जा सकती। किन्तु विवेचना अधिकारी ने प्रबंधक को जिम्मेदार नहीं माना ।और जांच से बाहर कर दिया। कोर्ट ने विवेचना की प्रगति रिपोर्ट मांगी। राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया किन्तु कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट को संतोषजनक नहीं माना और एस पी साइबर अपराध को प्रगति रिपोर्ट के साथ तलब किया था।