18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इलाहाबाद हाईकोर्ट: यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को लगा झटका,याचिका खारिज

हाजी याकूब कुरैशी के अधिवक्ता ने मीट फैक्ट्री को संचालित किए जाने का अधिकार पत्र न्यायालय में पेश नहीं कर सके। हाजी याकूब कुरैशी के साथ ही उनके परिवार वालों ने भी याचिका दाखिल की थी। एक ही याचिका में परिवार के कई सदस्यों की अर्जी शामिल थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने किसी को भी राहत देने से मना कर दिया है।

2 min read
Google source verification
इलाहाबाद हाईकोर्ट: यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को लगा झटका,याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट: यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को लगा झटका,याचिका खारिज

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका से मेरठ में दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। मामले में याकूब कुरैशी की तरफ से पर्याप्त आधार नहीं पेश किए जाने पर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले में हाजी याकूब कुरैशी के अधिवक्ता ने मीट फैक्ट्री को संचालित किए जाने का अधिकार पत्र न्यायालय में पेश नहीं कर सके। हाजी याकूब कुरैशी के साथ ही उनके परिवार वालों ने भी याचिका दाखिल की थी। एक ही याचिका में परिवार के कई सदस्यों की अर्जी शामिल थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने किसी को भी राहत देने से मना कर दिया है।

न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए मामले में कतई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मामले में जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। मामले में हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बढ़ेगी याकूब कुरैशी और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ जायेगी। पूरे परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी हो सकेगी। अवैध रूप से मीट फैक्ट्री संचालित किए जाने के मामले में पूरे परिवार के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे में 31 मार्च को हुई छापेमारी में 5 करोड़ का मांस बरामद हुआ था। इसी मामले में हाजी याक़ूब कुरैशी के साथ ही पत्नी संजीदा बेगम और दोनों बेटों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी।

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट में पेश हुई मां ने कहा- दोनों बच्चों से नहीं है कोई वास्ता, मासूम बच्चों से रिश्ता तोड़ दिया, जानिए वजह

पूरे परिवार के खिलाफ मेरठ के खरखौड़ा थाने में आईपीसी की धारा 420, 269, 27, 272, 273 और 120 बी में मुकदमा दर्ज किया गया है। 31 मार्च को मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा है हाजी याकूब कुरैशी और उसका परिवार फरार है।