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मिर्जापुर वेब सिरीज मामले में हाईकोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

मिर्जापुर की देहात कोतवाली में मिर्जापुर वेब सिरीज के लेखकों और निर्देशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. मिर्जापुर वेब सिरीज में जिले को बदनाम करने, उसकी छवि को धूमिल करने और भावनाएं आहत करने जैसे आरोप झेल रहे मिर्जापुर वेब सिरीज के लेखकों और निर्देशकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सभी के खिलाफ मिर्जापुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद ये लोग इसके खिला फ हाईकोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने सिरीज के लेखकों अंशुमान, गुरमीत सिंह, पुनीत कृष्णा और विनीत कृष्णा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। खिला फ दर्ज मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरऊ्तारी पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचियों को राहत देते हुए इस मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।


मिर्जापुर में वेब सिरीज मिर्जापुर के कंटेंट को लेकर नाराजगी जतायी गई। मनगढ़ंत तथ्यों के जरिये मिर्जापुर की छवि को नुकसान पहुंचाने और वर्ग विशेष की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। यहां की देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। याचियों के अधिवक्तओं का कहना था क वेब सिरीज में दखिाए गए तथ्यों से किसी तरह का अपराध नहीं बनता। बताते चलें कि इसके पहले कोर्ट बीती 29 जनवरी को इसी मामले में निर्माता फरहान अख्तार और रितेश सिधवानी की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुकी है।