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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद मामले की सुनवाई, मंदिर पक्ष ने पेश की दलील, यूपी सरकार रखेगी अपना पक्ष

इस मामले में हाईकोर्ट को यह तय करना है कि मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने समेत कई अन्य मुद्दों पर बहस होनी है। इस मामले में ज्ञानवापी विवाद को लेकर 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसमें मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई हैं। मामले में हाईकोर्ट के आदेश से 31 जुलाई तक विवादित परिसर के सर्वे पर रोक लगा है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद मामले की सुनवाई, मंदिर पक्ष ने पेश की दलील, यूपी सरकार रखेगी अपना पक्ष

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद मामले की सुनवाई, मंदिर पक्ष ने पेश की दलील, यूपी सरकार रखेगी अपना पक्ष

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई की। मामले की सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई का तिथि निर्धारित की है। मामले में यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने दी है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब एक घंटे तक सुनवाई चली है। मंदिर पक्ष ने न्यायालय के सामने अपनी दलीलें पेश की हैं। अब अगली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष की ओर से बाहस की जाएगी। इसके बाद इस मामले में यूपी सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। न्यायालय ने 15 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगी। यह आदेश जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए आदेशित किया है।

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मामले में वाराणसी की जिला अदालत में 31 साल पहले 1991 में मुकदमा दाखिल हुआ था और इस मुकदमे की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट को यह तय करना है कि मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं। एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने समेत कई अन्य मुद्दों पर बहस होनी है। इस मामले में ज्ञानवापी विवाद को लेकर 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इसमें मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई हैं। मामले में हाईकोर्ट के आदेश से 31 जुलाई तक विवादित परिसर के सर्वे पर रोक लगा है।

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