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Allahabad High Court: वकीलों को मिली छूट खत्म, अब बहस के दौरान कोट-पैंट और बैंड पहनना अनिवार्य

Allahabad High Court : कोर्ट में अभी भी बहस के दौरान गाउन ना पहनने की छूट जारी रहेगी।

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वकीलों को मिली छूट खत्म अब बहस के दौरान कोट-पैंट और बैंड पहनना अनिवार्य

वकीलों को मिली छूट खत्म अब बहस के दौरान कोट-पैंट और बैंड पहनना अनिवार्य

प्रयागराज. Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश में वकीलों को मिली छूट अब खत्म हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों के लिये कोर्ट में बहस के दौरान कोट, पैंट और बैंड पहनना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि कोर्ट में अभी भी बहस के दौरान गाउन ना पहनने की छूट जारी रहेगी। दरअसल अभी तक वकील कोर्ट में सफेद शर्ट पैंट और बैंड पहनकर बहस कर सकते थे। लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से नया आदेश जारी होने के बाद अब वकीलों को कोट, पैंट और बैंड पहनकर ही बहस करने की परमीशन रहेगी।

कोर्ट ने लगाई थी फटकार

आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रामण न फैले इसके लिए वकीलों को फुल ड्रेस पहनकर बहस करने से छूट दी गई थी। हालांकि इस दौरान हाईकोर्ट में वर्चुअली मुकदमों की सुनवाई हुई। इसमें ऑनलाइन वकीलों ने बहस की, लेकिन ऑनलाइन सुनवाई में भी कई ऐसे मौके आए जब वकीलों ने निश्चित ड्रेस कोड में ऑनलाइन बहस नहीं की। इसके साथ ही सड़क या कहीं से भी ऑनलाइन जुड़कर वकीलों ने मुकदमे में बहस शुरू कर दी। इसके चलते बीते दिनों हाईकोर्ट ने ऐसे वकीलों को फटकार भी लगाई थी।

इस नियम में भी बदलाव

इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और बदलाव किया गया है। यहां कंप्यूटरीकृत व्यवस्था बढ़ने के बाद नियमों में बदलाव करते हुए ए4 साइज पेपर पर याचिका, जवाबी हलफनामे दाखिल करने की अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत न्यायालय प्रशासन ने ए4 साइज के पेपर स्वीकार करने का आदेश जारी किया। इससे पहले से तैयार फुल स्केप पेपर का दाखिला बंद होने का विरोध किया गया तो न्यायालय प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार करते हुए फिलहाल फुल स्केप पेपर में दाखिला संशोधन होने तक जारी रखने का आदेश दिया है। अब फुल स्केप और ए4 साइज दोनों पेपर का दाखिला जारी रहेगा।

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