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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, अधिवक्ताओं की हड़ताल हो तो एसडीएम मामले का करें निस्तारण

इलाहाबाद हाईकोर्ट में याची ने एसडीएम छेड़ी लाल सोनकर पर कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया है। याची ने तीन सितंबर 2020 को दिए गए आदेश का पालन न करने का जिक्र किया है। याची ने कोर्ट को अवगत कराया कि आदेश दिए हुए साल भर हो गए लेकिन अब तक पालन नहीं किया गया है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, अधिवक्ताओं की हड़ताल हो तो एसडीएम मामले का करें निस्तारण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश, अधिवक्ताओं की हड़ताल हो तो एसडीएम मामले का करें निस्तारण

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील के एसडीएम को अधिवक्ताओं के हड़ताल पर रहने के बावजूद मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया है। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एसडीएम मामले का जल्द निस्तारण करें। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने महाराम की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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जाने पूरा मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट में याची ने एसडीएम छेड़ी लाल सोनकर पर कोर्ट के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया है। याची ने तीन सितंबर 2020 को दिए गए आदेश का पालन न करने का जिक्र किया है। याची ने कोर्ट को अवगत कराया कि आदेश दिए हुए साल भर हो गए लेकिन अब तक पालन नहीं किया गया है। मामले सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा कि आदेश पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि अधिकांश तिथियाें पर अधिवक्ता हड़ताल पर रहे।

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जिसकी वजह से मामला अवमानना का नहीं बनता है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार महीने का समय निर्धारित करते हुए याची के मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया। कहा कि अनावश्यक मामले को स्थगित न करेें और अधिवक्ताओं के हड़ताल पर रहने के बावजूद मामले का निस्तारण करें।