
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल को तीन मामलों में प्रथम दृष्टया पाया दोषी, जाने क्या है पूरा मामला
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव के मामले में सुनवाई की। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल को तीन मामलों में प्रथम दृष्टया दोषी पाया है। कोर्ट ने कहा कि सचिव ने कोर्ट के आदेशों की अनुपालन नहीं किया है। इसलिए वह अवमानना के दोषी है। मामले कोर्ट ने काफी नाराजगी व्यक्त की। आगे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें रियायत दी और कोर्ट ने तीनों मामले में महीने के भीतर निस्तारित करने को कहा है। मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने तीन अलग-अलग अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की दाखिल याची मनीष कुमार वर्मा, तकीम सिंह और तरुन वर्मा ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की थी। याची मनीष कुमार वर्मा और तरुण वर्मा का तर्क था कि कोर्ट ने उनकी ओर से पूर्व में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 नवंबर 2021 को आदेश पारित किया था। इसके अलावा याची तकीम सिंह ने भी कहा कि पांच अक्तूबर 2021 को कोर्ट ने सचिव को पूर्व के आदेश का पालन करने को कहा था लेकिन उन्होंने अनुपालन नहीं किया। इस पर तीनों याचियों ने अवमानना याचिका दायर की है।
कोर्ट ने तीनों मामलों की अलग-अलग सुनवाई की और सचिव को तीनों ही मामलों का निस्तारण आदेश की प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने याचियों से कहा है कि अगर सचिव तीन महीने में याचिकाओं का निस्तारण नहीं करते हैं तो वह फिर कोर्ट आ सकते हैं। मामले में आगे के लिए सचिव को कोर्ट ने निर्देशित भी किया है।
Published on:
23 Mar 2022 08:05 pm
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