
चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने वाली छात्रा की जमानत टली , अब इस दिन होगी सुनवाई
प्रयागराज। सूबे के बहुचर्चित शाहजहांपुर रेप मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के केस में रेप पीड़िता एलएलएम की छात्रा को फिलहाल हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। अब चार दिसंबर को कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है।
जस्टिस अशोक कुमार की एकल पीठ को केस की सुनवाई से अलग कर दिया गया है। अब चीफ जस्टिस द्वारा नामित पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। चार दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। बता दें पीड़िता की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है।
गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़ित छात्रा जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच चल रही है। एसआईटी ने इस संबंध में चार्जशीट दाखिल कर दी है। वहीं रेप मामले में स्वामी चिन्मयानंद जमानत अर्जी पर 16 नवंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
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बता दें 24 अगस्त को स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे ।इसके बाद से पीड़िता लापता हो गई थी। तब पीड़िता के पिता ने शहर कोतवाली में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। लेकिन इससे पूर्व स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने अज्ञात मोबाइल नंबर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करा दिया था।
Published on:
02 Dec 2019 05:55 pm
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