
इलाहबाद हाईकोर्ट में निठारी कांड में फांसी के खिलाफ तीसरी बार सुनवाई टली, जानिए वजह
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को निठारी कांड मामले से जुड़े आरोपी के फाँसी सजा के खिलाफ याचिका की सुनवाई एक बार फिर टाल दी गई है। इस मामले में निठारी कांड में फांसी की सजा के खिलाफ सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों की सुनवाई उनके अधिवक्ता की गैर मौजूदगी के कारण नहीं हो सकी। सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्र व न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने अपीलों को अन्य खंडपीठ के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 अपीलें दाखिल
जानकारी के अनुसार सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद ने एक दर्जन से अधिक केसों में अधिकांश में फांसी की सजा सुनवाई गई है। ऐसे में सुनाए गए सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल 13 मामलें दाखिल है। न्यायालय तिथि निर्देशित करके मामले की सुनवाई करेगा।
तीसरी बार टली सुनवाई
सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अपील करता अधिवक्ता तीसरी बार सुनवाई स्थगित करने की अर्जी दी थी। मामले कोर्ट ने सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। जिससे सुनवाई जल्द पूरी हो सके।
जानिए निठारी कांड
जानकारी के अनुसार यह है कि निठारी गांव की नाबालिग लड़कियां गायब हो रही थीं। इसके बाद खुलासा हुआ तो मानव कंकाल नोएडा स्थित पंढेर के मकान से बहने वाले नाले में नर कंकाल मिले। मामले की जांच सीबीआई की और लड़कियों से दुष्कर्म कर नृशंस हत्या कर लाश के टुकड़े कर खून पीना, पकाकर खाने जैसे गंभीर अपराधों का खुलासा किया है।
Published on:
29 Aug 2022 05:23 pm
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