
Allahabad High Court: सीबीआई ने निठारी कांड में शामिल पीड़िताओं की पेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, खुले कई राज
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने पीडि़ताओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस पर कोली के अधिवक्ता ने जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा। मामले में कोर्ट ने सीबीआइ अधिवक्ता संजय यादव से कहा कि इस दौरान ऑटोप्सी रिपोर्ट मूलरूप में पेश करें, बशर्ते किसी अदालत में पत्रावली के साथ संलग्न न हो। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र व न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने सुरेंद्र कोली की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए दिया है।
मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई से पीड़ितों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने को कहा था। कोर्ट ने इसी तरह के 15 केसों में पीड़िता की रिपोर्ट मांगी है।कोली का कहना है कि सीएमएस नोएडा डा. विनोद कुमार की देखरेख में किये गए पोस्टमार्टम, जिसकी रिपोर्ट सीबीआई इंस्पेक्टर अजय सिंह को प्राप्त हुई है, उसे पेश करें। कोर्ट ने सीबीआई अधिवक्ता को तीन मार्च तक का समय दिया था।
दर्दनाक घटना को दिया अंजाम
आरोपी पर बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या और उनके खून पीने साथ ही मांस खाने का आरोप है। मामले में सीबीआई गाजियाबाद कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। निठारी नाले में कंकाल मिलने से हुआ खुलासा। लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई ने कांड में शामिल पीड़ितों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई ने दाखिल किया है। मामले आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने जानकारी प्राप्त करने का समय मांगा है।
Updated on:
08 Mar 2022 12:17 pm
Published on:
08 Mar 2022 12:16 pm
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