
इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों से शिक्षण कार्य अवधि में मतदाता सूची तैयार करने सहित गैर शैक्षिक कार्य लेने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उ प्र प्राथमिक शिक्षक संघ की याचिका में दिए निर्देशों के कारण दिया है।
चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह छुट्टियों में ही शिक्षकों से चुनाव कार्य लेता है। कोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा कानून व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से अध्यापको से शैक्षिक अवधि में गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रशांत यादव व 38 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया है।
याचीगण का कहना था कि मणिभूषण शर्मा व 42 अन्य केस में भी कोर्ट ने अध्यापको से गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया है। जिसकी अवहेलना कर याचियों से गैर शैक्षिक कार्य लिया जा रहा है, निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है।
BY- Court Corrospondence
Published on:
25 Sept 2019 07:44 pm
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